Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, वाराणसी अदालत ने दिया ASI सर्वे करने का आदेश
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामलें में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका है, वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे कराने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराने की अनुमति दी,
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामलें में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है, शुक्रवार को वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे कराने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराने की अनुमति दी, मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे का विरोध किया था लेकिन कोर्ट ने सभी दलीले सुनकर ASI सर्वे करने की इजाजत दे दी है, ASI इस सर्वे की रिपोर्ट जिला जज को 4 अगस्त को देगा.
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले विष्णु शंकर जैन कहते हैं, "मुझे सूचित किया गया है कि मेरा आवेदन मंजूर कर लिया गया है और अदालत ने वज़ू टैंक को छोड़कर, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है."
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया, "हमारा कहना था कि उस पूरे क्षेत्र का ASI द्वारा सर्वेक्षण करना चाहिए. आज कोर्ट ने हमारे उस आवेदन पर सहमति दे दी है और अब ASI ही इस मामले की दिशा और दशा को निर्धारित करेगा. शिवलिंग का सर्वेक्षण नहीं होगा. उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है जिसकी अगली सुनवाई 29 अगस्त को है.मगर शिवलिंग को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वेक्षण होगा. "