Gyanvapi Case: उत्तर प्रदेश की वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर स्थित तहखाने की चाबी वाराणसी के जिलाधिकारी को सौंपने का आग्रह करने वाली एक याचिका पर शनिवार (30 सितंबर) को सुनवाई पूरी की. कोर्ट ने आदेश चार अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है.
अधिकारियों ने 1993 में व्यास जी का तहखाना के नाम से जाने- जाने वाले तहखाने को बैरिकेडिंग और ताला लगा दिया था. तहखाने का मुताबिक पुजारी सोमखाना व्यास द्वारा पूजा के किए किया जाता था. यादव ने आग्रह किया है कि चाबी जिला मजिस्ट्रेट को सौंप दी जाए क्योंकि उन्हें डर है कि तहखाने के सामान के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है.
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश मिश्रा ने बताया कि ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने को जिलाधिकारी को सौंपने संबंधित प्रकरण में दाखिल स्थानांतरण आवेदन पर शनिवार को जिला न्यायाधीश A के विश्वेक ने सुनाई पूरी करते हुए आदेश 4 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है.
आगे उन्होंने कहा कि, बीते दिन शुक्रवार को बताया था कि ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने का अधिकार जिलाधिकारी को सौंपने सहित वहां पूजा पाठ करने के अधिकार देने संबंधी वाद सिविल न्यायाधीश नितेश कुमार सिन्हा की अदालत में दायर किया गया था.
First Updated : Saturday, 30 September 2023