Gyanvapi Mandir: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हिंदूओं को बुधवार 31 जनवरी को पूठा-पाठ करने की इजाजत दी. इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे अपनी याचिका को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएं.
वाराणसी जिला अदालत की तरफ से ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की इजाजत मिलने के बाद गुरुवार 1 फरवरी सुबह लोग पूजा करने भी पहुंचे. उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला में ज्ञानवापी परिसर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.
अदालत द्वारा ज्ञानवापी परिसर में 'व्यास का तहखाना' में पूजा की अनुमति दिए जाने के बाद, भाजपा नेता अपर्णा यादव ने कहा, "यह हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी जीत है, जिसे 33 वर्षों तक अपमान सहना पड़ा. यह जीत है." पूरी तरह से सबूतों पर आधारित... मैं अदालत को धन्यवाद दूंगा जिसने हिंदू पक्ष के सबूतों पर विचार किया. यह हम सभी के लिए एक बड़ी जीत है और हम सभी इस फैसले पर गर्व महसूस करते हैं.
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ज्ञानवापी मामले पर कहा कि सब प्रभु की इच्छा है और आगे कि हर- हर महादेव.
First Updated : Thursday, 01 February 2024