Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में फैसले से पहले हिंदू पक्ष के वकील ने दिया बड़ा बयान
Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि,
Gyanvapi Masjid Case: उत्तर प्रदेश में वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने सर्वेक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है, वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि, "यह सर्वेक्षण ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना किया जा सकता है, इस संबंध में 3 अगस्त को आदेश आएगा और हम उसका इंतजार कर रहे हैं."
#WATCH | Varanasi: "This survey can be conducted without damaging the structure, regarding this on 3rd August the order will come and we're waiting for that...": Advocate Vishnu Shankar Jain, representing the Hindu side in the Gyanvapi mosque case pic.twitter.com/i3yof2JyZs
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 30, 2023
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानवापी सर्वेक्षम मामले में सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया. अदालत 3 अगस्त को फैसला सुनाएगी. मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की अदालत ने कहा कि 3 अगस्त तक ASI सर्वेक्षण पर लगी रोक बरकरार रहेगी. अदालत मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी समिति की उस याचिका को बहाल किया, जिसका उसने मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के काम पर रोक लगाई थी. वाराणसी जिला अदालत ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे किया जाए.