Gyanvapi Survey: ज्ञानवापी सर्वे पर आज आएगा फैसला, मस्जिद कमेटी ने दी चुनौती
Gyanvapi Survey: ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर पिछली सुनवाई में जजमेंट रिजर्व कर लिया था. इस पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ सकता है.
हाइलाइट
- ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर लगा थी रोक
- आज की सुनवाई के बाद किया जाएगा सर्वे का फैसला
Gyanvapi ASI Survey: ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा. कुछ दिन पहले ज्ञानवापी का सर्वे स्टार्ट किया गया था, जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने सर्वे रुकवाने के लिए हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इसी मामले में आज दोपहर दो बजे चीफ जस्टिस इस पर फैसला सुना सकते हैं. इस मामले में दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें कोर्ट में पेश की हैं.
मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा?
ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से 21 जुलाई को हाईकोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की गई थी. जिसमें मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी के सर्वे कराए जाने के जिला अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी. इसके बाद चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच की सुनवाई के बाद 27 जुलाई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया गया था इसके साथ ही आदेश आने तक ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर भी रोक लगा दी गई थी.
हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीले पेश की हैं. जिसमें मुस्लिम पक्ष ने कहा कि "ASI ने इस मामले में इतनी तेजी क्यों की जा रही है? जिला जज के आदेश के कुछ घंटे बाद ही ASI की टीम वाराणसी पहुंच गई." इसके साथ ही उन्होने सर्वे के दौरान ज्ञानवापी में नुकसान की भी बात कही.
हिंदू पक्ष ने क्या कहा?
मुस्लम पक्ष की दलील पर हिन्दू पक्ष ने कहा कि "इस तरह का सर्वे राम जन्म भूमि में भी हो चुका है, लेकिन वहां किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ. मुस्लिम पक्ष सर्वे से क्यों डर रहा है, सच्चाई सामने आने क्यों नहीं देना चाहता? एएसआई सर्वे होने से सच्चाई सामने आ जाएगी. "
SC ले क्या कहा?
SC ने इस मामले पर निचली अदालत को कहा था कि "मुकदमा सुनने लायक है या नहीं? इसको जाने बिना ही आगे बढ़कर सर्वे कराने का फैसला दे दिया गया. 1991 के प्लेसेस ऑफ़ वरशिप एक्ट के अनुसार, केस सुनवाई के लायक ही नहीं है. SC ने कहा कि निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला सुनाया."