Sri Krishna Janmabhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद वाले मामले में अब ईदगाह परिसर में सर्वेक्षण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को इस मामले में सुनवाई हुई जिसके बाद कोर्ट में जस्टिस मयंक कुमार जैन की एकल पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
हिंदू पक्ष की ओर से श्रीकृष्ण मंदिर के लिए कमीश्नर नियुक्त कर विवादित परिसर के सर्वे की कोर्ट से मांग गई थी. जिसमें सर्वे के लिए तीन मेंबर कमिश्नर की मांग की गई थी. साथ ही कमीशन रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करने की बात कही गई थी. अर्जी ऑर्डर 26 रूल 9 के तहत दाखिल की गई थी.
शाही ईदगाह की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया, जिसमें कहा गया है कि जब तक प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट का मामला नहीं निपटाया जाता है. तब तक कोर्ट कमीश्नर की मांग वाली याचिका पर फैसला नहीं हो सकता है. इसके जवाब में हिंदू पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि ज्ञानवापी मामले में पहले कोर्ट कमीश्नर नियुक्त किए और उसके 7(11) की अर्जी डिसाइड है. साथ ही शीर्ष अदालत के द्वारा दिए फैसलों का भी हवाला दिया गया.
हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसलों में कहा है कि 7(11) की अर्जी किसी भी मामले में सुनवाई हो सकती है. हिंदू पक्ष की तरफ से एडवोकेट प्रभाष पांडे और अनिल सिंह बिसेन ने पक्ष रखा. श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास मथुरा के अध्यक्ष व वादी महेंद्र ने भी अपनी बात रखी. दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वकील महमूद प्राचा ने दलीलें पेश की. First Updated : Friday, 17 November 2023