कितना मिला दहेज देना होगा पूरा हिसाब, तक ही बनेगा मैरिज सर्टिफिकेट, यूपी में जारी हुआ आदेश
उत्तर प्रदेश में अब शादी का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दहेज का विवरण देना होगा. इस विवरण पर दूल्हे और दुल्हन को जानकारी देनी होगी.
UP Marriage Cirtificate: उत्तर प्रदेश सरकार ने दहेज पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. दरअसल मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर नए नियम बनाए हए है. अब आपको कितना दहेज मिला है. इसका पूरा हिसाब देना होगा तब ही आपका मैरिज सर्टिफिकेट बन पाएगा. यूपी की योगी सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए है. इस नियम के तहत अब आपको दूल्हा-दुल्हन पक्ष के लोगों की ओर से शादी का कार्ड, आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट के साथ दो गवाहों के दस्तावेज भी देने होंगे. इसके साथ ही दहेज के विवरण का शपथ पत्र भी सर्टिफिकेट के साथ लगाया जाएगा.
वहीं, इस आदेश के आने के बाद आधिकारियों का हना है कि सरकार की ओर से विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शपथ पत्र अनिवार्य किया गया है. सभी को यह निर्देशित कर दिया गया है कि तमाम डॉक्यूमेंट के साथ दहेज का प्रमाण पत्र भी दिया जाए. बता दें कि अगर आप दहेज का हिसाब नहीं देते हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. मैरिज सर्टिफिकेट का यूज कई कामों में किया जाता है.
इन कामों में यूज होता है मैरिज सर्टिफिकेट
शादी के बाद पति-पत्नी के जाॅइंट खाता खुलवाने में मैरिज सर्टिफिकेट का यूज होता है. बीमा करवाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट का यूज होता है. इसके साथ ही किसी देश में स्थायी रूप से रहने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी होता है. शादी के बाद महिला सरनेम नहीं बदलना चाहती है तो उसके बगैर सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा. लोन लेने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट का यूज होता है. कानूनी मामलों के लिए मैरिज सर्टिफिकेट काम आता है.