Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कूल में पढ़ने वाले एलकेजी के छात्र की याचिका सुन ली है, जिसमें लकेजी में पढ़ने वाले पांच वर्ष के बच्चे ने स्कूल के आसपास शराब की दुकान का लाईसेंस रद्द करने के लिए पीआईल फाइल की थी. याचिकाकर्ता अथर्व दीक्षित ने कानपुर के आजाद नगर में देशी शराब की दुकान को दूसरी जगह खोलने के लिए साल 2024-25 के लिए लाइसेंस ना देने के लिए याचिका दायर कि थी. जिसको लेकर अब हाईकोर्ट ने सुनवाई की है.
याचिकाकर्ता अथर्व दीक्षित का कहना था कि स्कूल के 30 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान है. शराब की दुकान दिन भर खुली रहती हैं, जहां पर सामाजिक तत्व इकट्ठा होते हैं और स्कूल के बच्चों के लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं. इस याचिका पर ख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने 2 मई के अपने निर्णय पर अधिकारियों को उक्त दुकान के लाइसेंस देने को लिए मना कर दिया.
31 मार्च, 2025 दुकान का लाइसेंस खत्म हो जाएगा. राज्य सरकार ने याचिका के जबाव में नियमों का हवाला दिया. उनका कहना है कि सार्वजनिक जगह जैसे पूजा स्थल, स्कूल, अस्पताल या रिहायशी कॉलोनी से 50 मीटर दूरी पर दुकान खोलने का प्रावधान है, लेकिन अगर फिर भी दुकान खुलने के बाद ऐसे स्थान अस्तित्व में आते हैं तो ये नियम लागू नहीं होते. क्योंकि ये दुकान पिछले 30 साल से चल रही है और स्कूल की 2019 में खुला था,इसलिए नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है.
याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से कहा गया कि शराब की दुकान खुलने के बाद स्कूल खुलता है तो चालू वित्त वर्ष में उस दुकान को बंद नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन दुकान का लाइसेंस खत्म होने पर कोई नया लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए. First Updated : Friday, 10 May 2024