फंडिंग और ISI नेटवर्क...अवैध धर्मांतरण रैकेट चला रहे मौलाना उमर समेत 16 आरोपी दोषी करार
Lucknow News: उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) की विशेष अदालत ने अवैध रूप से धर्म परिवर्तन के मामले में आरोपी उमर गौतम और 15 अन्य लोगों को मंगलवार को दोषी करार दिया है. विशेष एटीएस अदालत ने सभी दोषियों को जेल भेज दिया है. उमर और उसके साथियों पर आरोप है कि उसने 1000 से ज्यादा लोगों को अवैध रूप से इस्लाम में परिवर्तित कराया है.
Lucknow News: धार्मिक उन्माद फैलाकर देशभर में अवैध धर्मांतरण रैकेट चला रहे मौलाना उमर गौतम सहित अन्य 14 आरोपियों को यूपी ATS ने दोषी करार दिया है. सभी को आज सजा सुनाई गई है. एटीएस ने आरोपियों को देश के अलग-अलग हिस्सों से गिरफ्तार किया था. अभियोजन अधिकारियों ने बताया कि सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और अदालत आज सजा की घोषणा कर सकती है. एटीएस ने इस मामले में 17 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. इनमें से एक आरोपी इदरीस कुरैशी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद उसकी फाइल अलग कर दी गई थी.
लखनऊ मौलाना उमर गौतम और 15 अन्य को विभिन्न राज्यों में 1,000 से अधिक लोगों को अवैध रूप से इस्लाम में परिवर्तित करने के आरोप में मंगलवार को लखनऊ की एक अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और यूपी आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) के मामलों से संबंधित दोषी ठहराया. अभियोजन पक्ष के वकील एमके सिंह ने बताया कि उसके खिलाफ मामला अभी भी लंबित है.