Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी की मुश्किलों में हुआ इजाफा, 10 साल सजा, 5 लाख जुर्माना
Mukhtar Ansari: माफिया डान मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 5 लाख का जुर्माना सुनाया है. साथ ही बता दें कि मुख्तार के सहयोगी सोनू यादव को 5 साल की सजा सुनाई है...
Mukhtar Ansari: माफिया डान मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 5 लाख का जुर्माना सुनाया है. साथ ही बता दें कि मुख्तार के सहयोगी सोनू यादव को 5 साल की सजा सुनाई है. सोनू को भी कोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना लगा दिया है. MP और MLA कोर्ट के जज अरविंद मिश्र की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार दिया है.
ANI से मिली जानकारी के मुताबिक, गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को 2010 में गाज़ीपुर के करंडा थाना क्षेत्र में कपिल देव सिंह की हत्या के बाद उनके खिलाफ दर्ज एक गैंगस्टर मामले में गाज़ीपुर एमपी/एमएलए अदालत ने 10 साल की कैद और 5 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई. 2009 में जिला और 2010 में एक मीर हसन की हत्या के प्रयास का मामला.
Uttar Pradesh | Gangster-turned-politician Mukhtar Ansari awarded 10 years imprisonment and a fine of Rs 5 lakh by Ghazipur MP/MLA court in connection with a gangster case lodged against him in 2010 after the murder of one Kapil Dev Singh under Karanda police station limits of…
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 27, 2023
वहीं मूल मामले में बरी होने और फिर गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी होने के मामले पर शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने बताया था कि गैंगस्टर का प्रावधान जो किया गया वह उस समय तक जो भी धारा है और अपराध के लिए अभियुक्त का ट्रायल होता था वह गवाहों के पक्ष द्रोही होने के कारण से अभियुक्त के भय के कारण उन मामलों में बरी हो जाते थे.
ग़ाज़ीपुर के अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (फौजदारी) नीरज श्रीवास्तव कहते हैं, "2010 में मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी सोनू यादव के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था. उस मामले के संबंध में, दोनों आरोपियों को कल दोषी ठहराया गया था और आज सजा की मात्रा पर बहस हो रही है." आयोजित किए गए. अदालत ने मुख्तार अंसारी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. सोनू यादव को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. "