Mukhtar Ansari: माफिया डान मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 5 लाख का जुर्माना सुनाया है. साथ ही बता दें कि मुख्तार के सहयोगी सोनू यादव को 5 साल की सजा सुनाई है. सोनू को भी कोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना लगा दिया है. MP और MLA कोर्ट के जज अरविंद मिश्र की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार दिया है.
ANI से मिली जानकारी के मुताबिक, गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को 2010 में गाज़ीपुर के करंडा थाना क्षेत्र में कपिल देव सिंह की हत्या के बाद उनके खिलाफ दर्ज एक गैंगस्टर मामले में गाज़ीपुर एमपी/एमएलए अदालत ने 10 साल की कैद और 5 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई. 2009 में जिला और 2010 में एक मीर हसन की हत्या के प्रयास का मामला.
वहीं मूल मामले में बरी होने और फिर गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी होने के मामले पर शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने बताया था कि गैंगस्टर का प्रावधान जो किया गया वह उस समय तक जो भी धारा है और अपराध के लिए अभियुक्त का ट्रायल होता था वह गवाहों के पक्ष द्रोही होने के कारण से अभियुक्त के भय के कारण उन मामलों में बरी हो जाते थे.
ग़ाज़ीपुर के अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (फौजदारी) नीरज श्रीवास्तव कहते हैं, "2010 में मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी सोनू यादव के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था. उस मामले के संबंध में, दोनों आरोपियों को कल दोषी ठहराया गया था और आज सजा की मात्रा पर बहस हो रही है." आयोजित किए गए. अदालत ने मुख्तार अंसारी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. सोनू यादव को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. " First Updated : Friday, 27 October 2023