Gyanvapi Mandir: ज्ञानवापी में पूजा के अधिकार के खिलाफ इलाहाबाद HC पहुंचा मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष के वकील बोले- बहुत अच्छा लगा...
Gyanvapi Mandir: ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति मिल गई, जिसके बाद बुधवार देर रात व्यास तहखाने में मूर्तियां रखकर उनकी पूजा शुरू कर दी गई.
Gyanvapi Mandir: ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति मिल गई, जिसके बाद बुधवार देर रात व्यास तहखाने में मूर्तियां रखकर उनकी पूजा शुरू कर दी गई. दूसरी ओर व्यास जी के तहखाने में पूजा के अधिकार के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है. अंजुमन इंतजामिया कमिटी ने जल्द सुनवाई की गुहार लगाई है और निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है.
जिला अदालत के आदेश के बाद, एक पुजारी वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर 'व्यास जी का तहखाना' में प्रार्थना करता है. ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने दृश्यों की पुष्टि की है. हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी कहते हैं, "हम दर्शन के लिए जा रहे हैं. बहुत अच्छा एहसास है."
ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा के अधिकार का मामला फिर से वाराणसी जिला अदालत में पहुंच गए हैं. मुस्लिम पक्ष ने अदालत से 15 दिनों की मोहलत मांगी है. याचिका में कहा गया है कि 15 दिनों तक आदेश लागू न किया जाए. हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने को लेकर समय मांगा है.
ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि, ''ज्ञानवापी मामले में यह एक बड़ा घटनाक्रम है. 'व्यास जी का तहखाना' में पहले भी पूजा होती थी. नवंबर 1993 के बाद इसे गलत तरीके से बिना कोई लिखिथ आदेश के बंद कर दिया गया. बिना किसी लिखित आदेश के पूजा रोक दी गई और बैरिकेड्स लगा दिए गए...कल 'व्यास जी का तहखाना' में पूजा की गई."