गौतमबुद्ध नगर में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू
गौतमबुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा एक बार फिर धारा 144 को लागू किया गया है। यह धारा 30 अप्रैल 2023 तक लागू रहेगी।
हाइलाइट
- गौतमबुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा एक बार फिर धारा 144 को लागू किया गया है।
नोएडा: गौतमबुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा एक बार फिर धारा 144 को लागू किया गया है। यह धारा 30 अप्रैल 2023 तक लागू रहेगी। पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से धारा 144 को लेकर गाइड लाइन भी जारी कर दी गयी है। यह आदेश अपर पुलिस उपायुक्त लॉ एंड ऑर्डर दिनेश कुमार सिंह की तरफ से जारी किया गया है।
पुलिस उपायुक्त लॉ एंड ऑर्डर दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि तत्काल प्रभाव से गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 को लागू किया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 4 अप्रैल को महावीर जयंती, 5 अप्रैल को महर्षि कश्यप और महाराज निषाद जयंती, 6 अप्रैल को हनुमान जयंती, 7 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, 17 अप्रैल को चंद्रशेखर जयंती, 21 अप्रैल को अलविदा जुम्मा और 22 अप्रैल को ईद और परशुराम जयंती है।
इन नियमों का करना होगा पालन-
1. कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन, धरना प्रदर्शन आदि नही करेगा, न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा और न ही ऐसे किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होगा।
2. कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकालेगा, न ही धरना प्रर्दशन करेगा और न ही किसी को ऐसा करने हेतु दुष्प्रेरित करेगा।
3. कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, बल्लम, स्टिक अथवा किसी प्रकार का घातक अस्त्र या आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा। केवल पुलिस व प्रशासनिक कार्य में कार्यरत अधिकारी या कर्मचारी इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। अन्धे अपाहिजों पर लाठी डंडे का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।
4. जनपद के संपूर्ण क्षेत्र के समस्त सरकारी-गैर सरकारी कार्यालयों में कोई भी शस्त्र लाईसेंसी आग्नेयास्त्र सहित कार्यालय परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। यदि किसी व्यक्ति के पास सरकारी गनर सुविधा उपलब्ध है तो वे अपने सुरक्षा कर्मियों को कार्यालय के अन्दर नहीं ले जायेंगे।
5. कोई भी व्यक्ति विवादित स्थलों जहां प्रथा न रही हो पर पूजा, नमाज आदि अदा करने का न तो प्रयास करेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा।
6. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों धार्मिक स्थलों या जुलूस के मार्गों पर और धार्मिक मजमों के समय धार्मिक स्थलों के निकट व नजदीक के मार्गों पर सुअरों व अन्य छुट्टा जानवरो को विवरण नहीं करायेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी की मदद करेगा, जिससे किसी व्यक्ति समुदाय की भावना आहत हो।
7. कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र से 200 गज की दूरी के अन्दर 5 या 5 व्यक्तियों से अधिक की भीड न तो एकत्रित करेगा और न ही किसी को ऐसा करने के लिए उसकी मदद करेगा।
8. कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर बिना अनुमति के मोबाईल फोन, पेजर, कैलकुलेटर अथवा आधुनिक विधि के उपकरण नहीं ले जायेगा तथा कोई भी व्यक्ति परीक्षा दिवस के एक दिन पूर्व एवं परीक्षा केन्द्र से 200 गज की परिधि में फोटो स्टेट मशीन संचालित नहीं करेगा।
9. कोई भी व्यक्ति परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षार्थी को अनुचित साधनों का प्रयोग के लिए उत्प्रेरित नही करेगा और न ही अनुचित साधनों के प्रयोग में किसी प्रकार की कोई सहायता करेगा और न ही कोई परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान अनुचित साधनो का प्रयोग करेगा।
10. कोई भी व्यक्ति परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों के आस-पास बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा और कोई भी दुकानदार। डीलर इस यंत्र को किसी को तब तक किराये पर नहीं उपलब्ध करायेगा जब तक कि प्रयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रशासन से अनुमति न प्राप्त कर ली हो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णग एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2020 के अनुपालन में रात्रि 10:00 से प्रातः 6:00 बजे तक ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग अनुमन्य नही होगा। इसके साथ-साथ गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी निर्देशानुसार धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज 40 से 75 डेसीबल, आवासीय इलाको में दिन में 55 डेसीबल एवं रात में 45 डेसीबल, औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में 75 डेसीबल एवं रात मे 70 डेसीबल व्यावसायिक में दिन में 65 डेसीबल एवं रात में 55 डेसीबल, साइलेन्स जोन (अस्पताल, मंदिर एवं अन्य धार्मिक स्थल, स्कूल) में दिन में 50 देशीवल एवं रात मे 40 डेसीबल से अधिक अनुमन्य नहीं होगी।
11. शादी, बारात और अन्य अवसरों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्रका शौकिया प्रयोग एवं फायरिंग नही की जाएगी।
12. कोई भी व्यक्ति जनसामान्य को गुमराह या तनाव या वैमनस्य पैदा करने वाल एस किसी प्रकार के ऑडियो या वीडियो कैसेट एप सीडी को न तो बेचेगा और न बजायगा और न भौतिक रूप से अथवा वर्चुअल रूप मे प्रदर्शित करेगा।
13. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा।