Shri Krishna Janmbhoomi case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा फैसला, याचिका में हिंदू धार्मिक होने का किया दावा

Shri Krishna Janmbhoomi case: भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों ने वकील हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाव पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से यह याचिका दायर की थी.

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Shri Krishna Janmbhoomi case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कराने के लिए अदालत की निगरानी में अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने के अनुरोध वाली याचिका पर गुरुवार यानी आज अपना फैसला सुनाने वाली है. यह याचिका मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि –शाही ईदगाह मस्जिद विवाग के संबंध में इस उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमें में दायर की गई थी. जिसका आज सुनवाई की जायेगी.

कमल के आकार का स्तंभ

इस याचिका में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के बताया है कि वहां कमल के आकार का एक स्तंभ है जिसे हिंदू मंदिर में काफी विशेष माना जाता है. इसके साथ ही मंदिर में शेषनाग की एक प्रतिकृति है जो हिंदू देवताओं में से एक है. जिन्होंने श्रीकृष्ण के जन्म के समय रक्षा की थी.

आयोग गठन करने की मांग

याचिका में यह भी बताया गया है कि मस्जिद के स्तंभ के आधार पर हिंदू धार्मिक प्रतीक है और नक्काशी में ये साफ दिखते हैं. याचिकाकर्ताओं मे अनुरोध किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सर्वेक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपने के विशेष निर्देश के साथ एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए. इसके साथ ही इस पूरी कार्यवाही की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने का भी अनुरोध किया गया है.

ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस वर्ष मई में मथुरा की अदालत लंबित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े सभी मुकदमे अपने पास स्थानांतरित कर लिए थे, तो वहीं 16 नवंबर को संबंधित पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था. यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और सात अन्य लोगों द्वारा अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडेय और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी. First Updated : Thursday, 14 December 2023