Afzal Ansari Case: सुप्रीम कोर्ट ने साल 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में बसपा के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की दोषसिद्धि गुरुवार को सशर्त निलंबित कर दी है. शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने बहुमत से अपने फैसले में कहा कि गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व सांसद अफजाल अंसारी संसद की कार्रवाई में मतदान नहीं कर सकते और न ही कोई सुविधा ले सकते हैं. लेकिन सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं. इसके साथ ही बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को दोषसिद्धि तथा सजा के खिलाफ आपराधिका अपील का 30 जून 2024 तक निस्तारण करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अफजाल अंसारी 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इस चुनाव का परिणाम इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा. बता दें कि बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी के भाई हैं. अपनी याचिका में अफजाल ने सुप्रीम कोर्ट में दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग की थी. उन्होंने इसके लिए राहुल गांधी के केस का हवाला दिया था.
वहीं, अफजाल अंसारी की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि शीर्ष अदालत को इस मामले के हर पहलु को देखना चाहिए. क्योंकि अगर उनकी दोषसिद्धि निलंबित नहीं की गई तो उनका गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र की लोकसभा सीट से प्रतिनिधित्वहीन कर दिया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि अफजाल संसद की विभिन्न समितियों के सदस्य थे. अगर उनकी दोषसिद्धि माफ नहीं होती है तो वह अपना अहम योगदान पर नहीं दे पाएंगे. First Updated : Thursday, 14 December 2023