सुप्रीम कोर्ट पहुंचा यूपी 69000 शिक्षक भर्ती का मामला, अभ्यर्थियों ने की ये अपील

उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधित गड़बड़ घोटाले का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. जनरल वर्ग के अचयनित अभ्यर्थी विनय पांडेय और शिवम पांडेय ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार 69000 शिक्षक भर्ती की मूल चयन सूची न बनाई जाए. इससे सामान्य वर्ग के छात्रों का अहित होगा.

JBT Desk
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यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले में अचयनित जनरल अभ्यर्थियों की तरफ से विनय पांडेय और शिवम पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद से ही माना जा रहा था कि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. इसे देखते हुए ओबीसी अभ्यार्थियों ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट डाल दी थी.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया है, जिसमें राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई मेरिट सूची तैयार करने को कहा गया है.

अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार का दृढ़ विश्वास है कि आरक्षण का लाभ सभी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को दिया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी भी उम्मीदवार के साथ अन्याय न हो.

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