Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट से समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को बड़ा झटका लगा है. गुरूवार को हाईकोर्ट ने सपा नेता की उस याचिका को खरिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट के आवाज का नमूना देने वाले आदेश को चुनौती दी थी. जस्टिस राजीव मिश्र ने आजम खान को वॉयस रिकॉर्ड सैंपल देने का निर्देश दिया है.
बता दें कि साल 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए भड़काऊ भाषण दिया था. सपा नेता पर आरोप है कि उन्होंने अपने भाषण आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था. रामपुर के टांडा पुलिस स्टेशन में सपा नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी. शिकायतकर्ता धीरज कुमार की एफआईआर के आधार पर पुलिस ने आजम खान के खिलाफ आईपीसी की धारा एससी-एसटी समेत कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था. एक्ट का मामला दर्ज किया था। इसके बाद रामपुर के एमपी-एमएल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की गई.
रामपुर की एमपी-एलएलए कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान आजम खान की आवाज का नमूना रिकॉर्ड कर भाषण की सीडी में रिकॉर्ड वॉयस से मिलाने का निर्देश दिया था. कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ आपत्ति जताई थी. 2022 को कोर्ट ने सपा नेता की आपत्ति को खारिज कर दिया था.
इसके बाद आजम खान ने एमपी-एमएलए कोर्ट के वॉयस सैंपल देने के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. आजम खान के वकीलों ने कोर्ट के आदेश को गलत बताते हुए कई सवाल उठाए थे. 27 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की याचिका और उनके वकीलों की दलीलों को खारिज करते हुए आवाज का नमूना रिकॉर्ड का पेश करने का आदेश दिया है. First Updated : Friday, 28 July 2023