सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर UP सरकार सख्त, उम्रकैद तक की मिलेगी सजा, पढ़ें

Digital Media Policy UP : आज के समय में सोशल मीडिया की काफी पॉवर हो गई है. अगर कोई कुछ भी पोस्ट करता है चाहे वो अच्छा हो या बुरा उसका असर लोगों में फैल जाता है. कोई कुछ भी भड़काऊ पोस्ट डालता है तो इसका असर समाज पर पड़ता है. इसी को देखते हुए यूपी सरकार सख्त हो गई हैं उन्होंने डिजिटल मीडिया नीति मंजूर करके इसके लिए सख्त कानून बनाएं हैं.

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Edited By: JBT Desk

Digital Media Policy UP: मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024 को मंजूरी दे दी गई है. इसमें जहां सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसी व फर्म को विज्ञापन की व्यवस्था की गई है, वहीं अभद्र या राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने पर कानूनी कार्रवाई के प्रावधान भी किए गए हैं. सरकार ने इसके लिए सख्त कानून बनाएं हैं ताकि कोई भी कुछ भी आपत्तिजनक पोस्ट करने से पहले सोचे. 

प्रदेश की सरकार ने जन कल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी और उसके फायदे को लोगों तक डिजिटल व सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने के लिए यह नीति लाई गई है. इसके तहत लोगों को और भी  लाभ बताए जाएंगे जिसमें उनको रोजगार के बारे में जानने को मिलेगा. 

लोगों की रोजगार में मदद

कैबिनेट की बैठक में इस नीति को लागू करने के कई फायदे हैं. ये समाज में शांति रखने का काम करेगा. साथ ही ये एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब पर प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को प्रदर्शित किए जाने के लिए इनसे संबंधित एजेंसी व फर्म को विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा. इससे बड़ी संख्या में रोजगार मिल सकेगा.

राष्ट्र विरोधी कंटेट पोस्ट करने पर कार्रवाई

इस संबंध में नीति लाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत निदेशक सूचना शिशिर सिंह ने बताया कि पोस्ट किया गया कंटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा करते हुए पाए गए तो इसके लिए उम्रकैद तक की सजा सुनाई जा सकती है. 

इस तरह से होगा काम

इस नीति के तहत सूचीबद्ध होने के लिए एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर व फॉलोअर्स के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है. एक्स, फेसबुक व इंस्टाग्राम के एकाउंट होल्डर, संचालक, इन्फ्लूएंसर  को भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 3 लाख रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है. यू-ट्यूब पर वीडियो, शार्ट्स, पॉडकास्ट भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रतिमाह निर्धारित की गई है. 

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28 August 2024, 06:47 AM IST

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