UP News: पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और इटावा के भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया (Ram Shankar Katheria) एक मामले में आगरा कोर्ट में दोषी पाए गए हैं. एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2012 में एक मॉल में एक कंपनी में तोड़फोड़ के मामले में इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को दो साल की कैद की सजा सुनाई.
उन्हें धारा 147 (दंगा) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत दोषी पाया गया. 16 नवंबर 2021 को वारदात हुई थी. इस मामले में कोर्ट ने दो साल की सजा और साथ ही 50 हजार का जुर्माना लगाया है. ऐसे में रामशकंर केठेरिया की सांसद की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया जा सकता है.
बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, "मैं सामान्य रूप से अदालत के समक्ष उपस्थित हुआ. कोर्ट ने आज मेरे खिलाफ फैसला दिया है. मैं अदालत का सम्मान करता हूं, मेरे पास अपील करने का अधिकार है और मैं इसका प्रयोग करूंगा.''
First Updated : Saturday, 05 August 2023