ज्ञानवापी मामले में वजू के लिए सुप्रीम कोर्ट 14 अप्रैल को करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट 14 अप्रैल को ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की एक नई याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। याचिका में भक्तों की भीड़ को देखते हुए 'वजू' के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की गई थी।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट 14 अप्रैल को ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की एक नई याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है, जिसमें भक्तों की भीड़ को देखते हुए कथित तौर पर 'वजू' के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की गई थी।
मस्जिद की ओर से पेश वकील हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में केस को मेशंन किया है। उन्होंने कहा कि रमजान चल रहा है ऐशे में कुछ सुविधानए की जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोर्ट की ओर से वजू और नामाज की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश परित किए गए थे। लेकिन इसकी व्यवस्था नहीं की गई। ऐसे में हमे परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। CJI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 14 अप्रैल को मामले में सुनवाई करेगा।
क्या था पूरा मामला
अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने श्रृगार गौरी में पूजन और विग्रहों की सुरक्षा को लेकर याचिका डाली थी। इस पर सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्रर नियुक्त कर ज्ञानवापी का सर्वे के दौरान शिवलिंग मिली। जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा था कि ये फव्वारा है। इसके बाद हिंदू पक्षने विवादित स्थल को सील करने की मांग की थी। सेशन कोर्ट ने इसे सील करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।