Gyanvapi Case Update : वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामला लंबे समय से सुर्खियों में बना हुआ है. ज्ञानवापी परिसर नें स्थित व्यास डी तहखाने पर हिन्दुओं को पूजा करने करने की इजाजत दी गई थी. इस बीच सोमवार 26 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि तहखाने में पूजा-पाठ जारी रहेगी. इससे फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है और कोर्ट ने वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. मुस्लिम पक्ष ने जिला कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आज ज्ञानवापी मामले में सुनाए फैसले से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है. काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पूजा का अधिकार दिए जाने वाले वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने मु्स्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने 15 फरवरी को दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था.
इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्धनाथन व विष्णु शंकर जैन ने बहस की थी. वहीं दूसरी ओर सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी व यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने पक्ष रखा था.
हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन कोर्ट के फैसले पर कहा कि 'आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतेज़ामिया के आदेशों की पहली अपील को खारिज कर दिया है, जो 17 और 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई थी और आदेश का प्रभाव यह है कि इसमें चल रही पूजा ज्ञानवापी परिसर का 'व्यास तहखाना' जारी रहेगा. अगर अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट आती है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी कैविएट दाखिल करेंगे.' First Updated : Monday, 26 February 2024