उत्तरप्रदेश के बड़े शहरों में आए दिन लिफ्ट की वजह से होने वालें हादसों पर योगी सरकार गंभीरता दिखाई है. इसपर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. यूपी में आए दिन हो रहे लिफ्ट से हादसों के बीच अब लापरवाही करने वालो की खैर नहीं. क्योंकि अब लिफ्ट के बंद होने, टूटकर गिरने और अन्य कारणों से इससे होने वाले हादसों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कठोर कानून लागू करने की तैयारी में है.
यूपी के ऊर्जा विभाग ने 'यूपी लिफ्ट एंड एस्केलेटर एक्ट' का मसौदा तैयार किया है. जिसमें प्रावधान किया गया है कि बिना पंजीकरण के कोई भी लिफ्ट नहीं लगा सकेगा. इतना ही नहीं, लिफ्ट या एस्केलेटर से हादसे होने पर एक लाख लाख रुपये जुर्माना और तीन महीने की सजा या दोनों का प्रावधान किया गया है.