सड़कों पर स्टंट करता दिखा स्पाइडर मैन, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने किया गिरफ्तार

Viral Video: दिल्ली पुलिस ने एक युवा जोड़े को वीडियो में बाइक पर खतरनाक स्टंट करते हुए देखे जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. जहां पुरुष स्पाइडरमैन की पोशाक में था, वहीं महिला स्पाइडरवुमन की पोशाक में थी.

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Edited By: JBT Desk

Viral Video: आजकल लोगों को अजब-गजब वीडियो बनकर फेमस होने का खुमार चढ़ा हुआ है. ऐसे में आए दिन सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो देखने को मिलते हैं. जिनको देखने के बाद आपको गुस्सा भी आता है और कई बार आपकी हंसी नहीं रुकती. इस बीच दिल्ली पुलिस ने एक युवा जोड़े को वीडियो में बाइक पर खतरनाक स्टंट करते हुए देखे जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. जहां पुरुष स्पाइडरमैन की पोशाक में था, वहीं महिला स्पाइडरवुमन की पोशाक में थी.

इन दोनों जोड़ों का बाइक पर स्टंट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. बता दें, कि दक्षिण पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले 20 वर्षीय आदित्य और 19 वर्षीय अंजलि ने मोटरसाइकिल से खतरनाक स्टंट किया है. 

तेजी से वायरल हो रहा वीडियो 

इंस्टाग्राम पर indianspidey_official नाम की आईडी से पोस्ट किए गए इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता कि शुरुआत में एक युवक स्पाइडर मैन की कॉस्ट्यूम में सड़क पर बाइक चलाते हुए, फिर बीच सड़क पर बाइक को रोक कर वीडियो बनवा रहा है और फिर कुछ सेकेंड के बाद स्पाइडर गर्ल की कॉस्ट्यूम के उसकी गर्ल फ्रेंड भी उंसके साथ हो लेती है, जो शायद किसी मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलती दिखाई दे रही है. बाइक पर सवार दोनों ही हॉलीवुड की फ़िल्म के किरदार की वेशभूषा में अपनी वीडियो बनवा रहे हैं और फिर खतरनाक तरीके से स्टंट करते हुए हाथों को हवा में करके झूमते भी नजर आ रहे हैं. 

 9.6 लाख से अधिक बार देखा गया वीडियो 

समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, उन दोनों पर पर बिना हेलमेट, लाइसेंस के गाड़ी चलाने और नंबर प्लेट ना होने सहित आरोप हैं. उनके बॉडी-कॉन आउटफिट में उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा था.  इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए इस वीडियो को 9.6 लाख से अधिक बार देखा गया और 77,000 से अधिक 'लाइक' मिले हैं. 

इस दौरान एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से कहा कि दो व्यक्ति बाइक चला रहे थे और स्पाइडरमैन की वेशभूषा पहने हुए थे. मामले की जांच की गई और सवारों पर बिना हेलमेट, बिना शीशे के, बिना लाइसेंस के अपराध के लिए मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. 

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26 April 2024, 07:16 PM IST

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