Wakf Bill: लोकसभा के बाद राज्यसभा में पेश हुआ वक्फ बिल, रिरिजू ने साधा कांग्रेस पर निशाना
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रश्नकाल के समापन के बाद गुरुवार को राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया. रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि हमने राज्य सरकारों, अल्पसंख्यक आयोगों और वक्फ बोर्डों से बात करके बिल को संसद में लेकर आए हैं. जेपीसी का गठन किया गया और राज्यसभा और लोकसभा के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे. उन्होंने कांग्रेस को याद दिलाया कि 2014 के आम चुनावों से पहले आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले 5 मार्च 2014 को यूपीए सरकार ने 123 प्रमुख संपत्तियों की पहचान की और उन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया.

लोकसभा में पास होने के बाद अब वक्फ विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया है. केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिरिजू द्वारा राज्यसभा में पेश गिए गए बिल को इंडिया ब्लॉक की बड़ी चुनौती से गुजरना होगा. लोकसभा में वक्फ बिल के समर्थन में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 वोट पड़े. कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना यूबीटी, एनसीपी (शरदचंद्र पवार) ने इस बिल का विरोध किया. वहीं, बीजेपी के सहयोगी टीडीपी और जेडीयू के साथ-साथ एलजेपी, आरएलडी ने विधेयक का समर्थन किया. सत्तारूढ़ एनडीए ने इस विधेयक का पुरजोर बचाव करते हुए इसे अल्पसंख्यक समूहों के लिए लाभकारी बताया, जबकि विपक्ष ने इसे "मुस्लिम विरोधी" करार दिया.
क्या है राज्यसभा का गणित?
जहां तक राज्यसभा की बात है तो उच्च सदन में अभी 236 सांसद हैं. विधेयक को पारिस करने के लिए करीब 120 वोटों की आवश्यकता होगी, एनडीए के पास 125 सांसद हैं, बीजेपी के पास सबसे अधिक 98 सदस्य राज्यसभा में हैं. बीजेपी के अलावा टीडीपी के 2, एनसीपी के 3 और जेडीयू के चार सांसद राज्यसभा में हैं. लोकसभा में सहयोगियों का समर्थन मिलने के बाद राज्यसभा में भी यह बिल आसानी से पास हो जाएगा.
जेपीसी में भी भेजा गया बिल- रिरिजू
इससे पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रश्नकाल के समापन के बाद गुरुवार को राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया. रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि हम राज्य सरकारों, अल्पसंख्यक आयोगों और वक्फ बोर्डों से बात करके बिल को संसद में लेकर आए हैं. जेपीसी का गठन किया गया और राज्यसभा और लोकसभा के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे. कई लोगों को जेपीसी के परामर्श पर संदेह था. कल लंबी चर्चा के बाद विधेयक लोकसभा में पारित हो गया."
रिरिजू ने दिया सच्चर कमेटी का हवाला
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि आज की तारीख में 8.73 लाख वक्फ संपत्तियां हैं. उन्होंने अपने संबोधन में कहा, "अगर 2006 में सच्चर कमेटी ने 4.9 लाख वक्फ संपत्तियों से 12,000 करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया था, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आज इन संपत्तियों से कितनी आय हो रही होगी."
केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर बोलते हुए कहा कि 2014 के आम चुनावों से पहले आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले 5 मार्च 2014 को यूपीए सरकार ने 123 प्रमुख संपत्तियों की पहचान की और उन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया. रिजिजू ने कहा, "ये संपत्तियां आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की थीं." रिजिजू ने कहा कि संशोधित वक्फ विधेयक महिलाओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करेगा.
क्या है वक्फ बिल?
विधेयक के अनुसार, वक्फ न्यायाधिकरणों को मजबूत किया जाएगा, एक संरचित चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी और कुशल विवाद समाधान सुनिश्चित करने के लिए कार्यकाल तय किया जाएगा. विधेयक में यह आवश्यक है कि वक्फ संस्थानों का वक्फ बोर्डों में अनिवार्य योगदान 7 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाए, जबकि 1 लाख रुपये से अधिक की आय वाले वक्फ संस्थानों का ऑडिट किया जाएगा.