हम गठबंधन को रेगुलेट नहीं कर सकते, दिल्ली हाई कोर्ट में I.N.D.I.A गठबंधन नाम को लेकर ECI ने साफ किया रुख
ECI on I.N.D.I.A Name: चुनाव आयोग ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह पार्टियों को संक्षिप्त नाम ' I.N.D.I.A' का उपयोग करने से रोकने की याचिका पर राजनीतिक गठबंधन को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं.
सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने I.N.D.I.A' गठबंधन नाम को लेकर अपना रुख साफ किया है. चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट में I.N.D.I.A'नाम के उपयोग के खिलाफ एक याचिका का जवाब देते हुए कहा कि, वह राजनीतिक गठबंधनों को विनियमित नहीं कर सकते हैं.
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हुए 26 पार्टियों वाले विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A नाम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से विपक्षी दलों को बड़ी राहत मिली. दरअसल, इलेक्शन कमीशन ने I.N.D.I.A नाम के उपयोग के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि, हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी भी गठबंधन को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं.
चुनाव आयोग ने आगे कहा कि, I.N.D.I.A गठबंधन नाम पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 29A के तहत गठबंधन विनियमित संस्थाएं नहीं है.
आपको बता दें कि, बिजनेसमैन गिरीश भारद्वाज ने हाईकोर्ट में I.N.D.I.A गठबंधन के नाम को लेकर जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी थी. इस याचिका में कहा गया था कि, चुनाव आयोग ने I.N.D.I.A नाम इस्तेमाल करने को लेकर कुछ नहीं किया. जिसके कारण कोर्ट का रुख करना पड़ा. याचिका दायर करने वाले बिजनेसमैन गिरीश भारद्वाज का कहना है कि, ये लोग (विपक्षी दल) इस नाम का इस्तेमाल सिर्फ वोट पाने के लिए कर रहे हैं.