Union Budget 2024: बजट में क्या हुआ सस्ता क्या मंहगा, नोट कर लीजिए पूरी लिस्ट

Union Budget 2024: इस बजट में सरकार ने रोजगार सृजन, कौशल विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने और अगली पीढ़ी के लिए सुधारों पर जोर दिया है. वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार का लक्ष्य इन क्षेत्रों में तेजी से विकास कर विकसित भारत के सपने को पूरा करना है. इसके साथ ही हर सेक्टर के लिए बड़े ऐलान किए गए. कैंसर दवाओं से लेकर सोना चांदी तक सस्ता हुआ है.

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Edited By: JBT Desk

Union Budget 2024: वित्त मंत्री ने साल 2024 का बजट पेश कर दिया है. मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद यह पहला बजट है. इस बजट में अलग-अलग सेक्टर के लिए कई घोषणाएं की गई हैं. लेकिन आम जनता के लिए सबसे अहम बात ये है कि कौन सा सामान सस्ता हुआ है और कौन सा सामान ज्यादा महंगा. इस साल के बजट के बाद क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा. आइए आपको पूरी लिस्ट बताते हैं.

क्या हुआ सस्ता?

बिजली के वाहन
चमड़े की वस्तुएं
तांबे, सोने और चांदी से बनी वस्तुएं और प्लैटिनम के आभूषण
लिथियम बैटरी

मछली उत्पाद
कैंसर की तीन दवाएं सस्ती होने जा रही हैं.

• LED टीवी
• कपड़ा
• मोबाइल फोन
• खिलौना
• मोबाइल कैमरा लेंस
• इलेक्ट्रिक गाड़ियां
• हीरे के आभूषण
• बायोगैस से जुड़ी चीजें
• लिथियम सेल्स
• साइकिल

क्या हुआ मंहगा

प्लास्टिक सामान पर आयात शुल्क बढ़ा
पेट्रोकेमिकल – अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी
पीवीसी – इंपोर्ट घटाने के लिए 10 से 25 फीसदी का इजाफा
हवाई सफर महंगा

सिगरेट
शराब
छाता
विदेशी किचन चिमनी
सोना
आयातित चांदी के सामान
प्लेटिनम
एक्स-रे मशीन
हीरा

वित्त मंत्री ने कुछ टेलिकॉम इक्विपमेंट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है. पहले इन प्रोडक्ट्स पर 10 फीसदी बेसिक कस्टम ड्यूटी थी, लेकिन अब 15 फीसदी लगेगी. सरकार ने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है. इसका मतलब है कि प्लास्टिक से बनी चीजों के दाम भी बजट के बाद बढ़ सकते हैं. सोलर सेल या फिर सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सोलर ग्लास पर भी टैक्स बढ़ा है. इसका मतलब है कि सोलर सिस्टम लगवाना अब थोड़ा महंगा हो सकता है.

कितनी आय पर कितना टैक्स देना होगा?

इस साल के बजट में टैक्सपेयर्स के लिए कुछ घोषणाएं की गई हैं. कितने लाख तक की आय पर नहीं लगेगा टैक्स? निर्मला सीतारमण ने संसद में इसकी जानकारी दी. नए टैक्स सिस्टम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है. 3 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा. 3 से 7 लाख की आय पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा. 7 से 10 लाख की आय पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा. 10 से 12 लाख की आय पर 15 फीसदी टैक्स. 12 से 15 लाख की आय पर 20 फीसदी टैक्स लगेगा. 15 लाख से ज्यादा आय वालों पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा.

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23 July 2024, 01:56 PM IST

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