NEET 2024: मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) परीक्षा को लेकर देशभर में हंगामा मचा हुआ है. NEET को लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई याचिकाएं दायर की गई हैं, हालांकि अभी तक NEET परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी NTA की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है. आज इस मामले में SC में सुनवाई भी हो रही है. जानिए क्या है मामला और क्यों इस पर इतना बवाल मचा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कथित पेपर लीक पर राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा-अंडरग्रेजुएट (NEET-UG) 2024 को रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है. जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.
मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन 9 फरवरी से 10 अप्रैल 2024 तक हुआ. इस दौरान कुल 24 लाख 6 हजार 79 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया. 5 मई 2024 को जब NEET परीक्षा आयोजित की गई थी, इस परीक्षा में कुल 23 लाख 33 हजार 297 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. 4 जून को जब नतीजे आए तो कुल 13 लाख 16 हजार 268 अभ्यर्थी इस परीक्षा में पास हुए.
देश में एक तरफ लोगकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आए थे तो दूसरी तरफ NEET का रिजल्ट जारी किया गया. इस दौरान हर तरफ छात्रों में खुशी का माहौल था. इस बार नीट की परीक्षा में 67 परीक्षार्थियों को टॉपर घोषित कर दिया गया. 67 ऐसे छात्र थे जिन्होंने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए, यानी उन्हें पूरे 100 प्रतिशत अंक मिले, इसमें एक ताज्जुब की बात यह थी कि इन टॉपर्स में से 6 छात्र ऐसे निकले जिन्होंने एक ही सेंटर में परीक्षा दी थी.
यह परीक्षा केंद्र हरियाणा के झज्जर में है. इतना ही नहीं, विशेषज्ञों का कहना है कि इस परीक्षा में कुछ उम्मीदवारों के नंबर 718 और 719 थे और परीक्षा की योजना के अनुसार यह संभव नहीं है.
इस तरह से बच्चों के पास होने के बाद लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया. इसके बाद 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ी एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने पेपर लीक का हवाला देते हुए NEET परीक्षा दोबारा आयोजित करने की मांग की थी. अभ्यर्थियों का आरोप है कि 5 मई को नीट परीक्षा के दौरान कुछ सेंटरों से पेपर लीक होने की खबरें आई थीं. इसके बाद भी इसको रद्द नहीं किया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को एक अन्य याचिका के साथ जोड़ दिया है. फिलहाल कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई की अगली तारीख अभी तय नहीं की गई है. कोर्ट ने कहा कि इससे परीक्षा की गरिमा और पवित्रता प्रभावित हुई है. हम एनटीए की दलीलें भी सुनना चाहेंगे. First Updated : Tuesday, 11 June 2024