Prakash Jarwal: डॉक्टर को सुसाइड के लिए उकसाने का क्या है मामला, प्रकाश जारवाल को हो सकती है ये सजा

Prakash Jarwal: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल और अन्य दक्षिणी दिल्ली के एक डॉक्टर के सुसाइड के संबंध में आत्महत्या के लिए उकसाने मामले में दोषी ठहराया है.

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Prakash Jarwal: दक्षिण दिल्ली के एक डॉक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश रचने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल की मुश्किले रुकने का नाम नहीं ले रही है. आम आदमी पार्टी के देवली से विधायक प्रकाश जारवाल को राउज एवेन्यू से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने कोर्ट प्रकाश जारवाल को डॉक्टर राजेंद्र भाटी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले आप विधायक प्रकाश जारवाल को दोषी करार दिया है. 

आज दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर द्वारा आत्महत्या के मामले में आप विधायक प्रकाश जारवाल को दोषी करार दिया. प्रकाश जारवाल के वकील रवि द्राल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, " FIR में केवल IPC की धारा 306 और 34 का इस्तेमाल किया गया था. लेकिन हमें पता चला है कि उन्हें IPC की धारा 306, 120 बी और 34 के तहत दोषी ठहराया गया है. उन्हें भी दोषी ठहराया गया है." जबरन वसूली का दोषी ठहराया गया है. इसमें 10 साल तक की कैद का प्रावधान है. अगली सुनवाई 13 मार्च को है."

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एक डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में आप विधायक प्रकाश जारवाल ने कहा कि, "अगर मैं आज बीजेपी में शामिल हो जाता तो शायद मैं भी बरी हो जाता. इस मामले में कुछ भी नहीं था. हमें अदालत पर भरोसा है और मैं सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दूंगा. यह गलत सजा है."

खबर में अपडेट की जारी First Updated : Wednesday, 28 February 2024