पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान वापस लौटेगी सीमा हैदर? जानिए उनके वकील ने क्या कहा
पाकिस्तानी मूल की सीमा हैदर का भविष्य फिर विवादों में घिरा, लेकिन वकील ने कहा कि वो अब भारतीय पति की पत्नी और बेटी की मां हैं, इसलिए निर्वासन आदेश उन पर लागू नहीं होता.

उत्तरप्रदेश में ग्रेटर नोएडा के सचिन मीना से शादी करने वाली पाकिस्तानी सीमा हैदर एक बार फिर चर्चाओं में हैं. हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए SAARC वीज़ा छूट योजना के तहत जारी सभी वीजा रद्द कर दिए हैं और पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया गया है. इस फैसले के बीच अब सीमा हैदर का भविष्य फिर सवालों के घेरे में है.
हालांकि, सीमा के वकील एपी सिंह ने दावा किया है कि केंद्र सरकार की नई नीति सीमा पर लागू नहीं होती, क्योंकि वो अब पाकिस्तानी नागरिक नहीं रहीं. उन्होंने इसे एक नैसर्गिक नागरिकता परिवर्तन का मामला बताया और कहा कि सीमा ने एक भारतीय से शादी की है और उनकी एक बेटी भी है, जो भारत में पैदा हुई है.
'सीमा अब पाकिस्तानी नागरिक नहीं रहीं'
वकील एपी सिंह ने कहा कि सीमा अब पाकिस्तान की नागरिक नहीं रहीं. उन्होंने ग्रेटर नोएडा निवासी सचिन मीना से शादी की है और हाल ही में एक बेटी को जन्म दिया है, जिसका नाम भारती मीना है. उनकी नागरिकता अब उनके भारतीय पति से जुड़ी हुई है. इसलिए केंद्र का ये आदेश उन पर लागू नहीं होता.
वकील ने दिया अंतरराष्ट्रीय कानून का हवाला
वकील ने अंतरराष्ट्रीय कानून और ‘गार्जियनशिप एक्ट’ का हवाला देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और गार्जियनशिप एक्ट ये साफ कहते हैं कि एक बच्चे के लिए मां ही सबसे अच्छी अभिभावक होती है. क्या आप एक भारत में जन्मी बेटी को पाकिस्तान भेजना चाहेंगे? उन्होंने ये भी बताया कि यूपी सरकार द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र में सीमा मीना को मां और सचिन मीना को पिता बताया गया है, जो इस बात को साबित करता है कि सीमा भारतीय समाज में एकीकृत हो चुकी हैं.
'कोर्ट के आदेशों का पालन कर रही सीमा'- वकील
वकील ने कहा कि सीमा जमानत पर बाहर हैं और जेवर कोर्ट द्वारा तय की गई सभी शर्तो का पूरी तरह से पालन कर रही हैं. उन्हें अपने ससुराल, रबूपुरा, ग्रेटर नोएडा से बाहर जाने की अनुमति नहीं है और वो पूरी तरह वहीं रह रही हैं. उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति को एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें सीमा को भारत में रहने की अनुमति देने की अपील की गई है.
CCS की बैठक में लिए गए सख्त फैसले
23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति (CCS) की बैठक में कई महत्वपूर्ण और कड़े फैसले लिए गए.
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पाकिस्तान को दिए गए सभी वीजा 27 अप्रैल से रद्द
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मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल तक वैध
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अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद किया गया
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पाक उच्चायोग के सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित कर देश छोड़ने का आदेश
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भारतीय उच्चायोग से भी रक्षा सलाहकारों की वापसी तय
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दोनों देशों के उच्चायोगों की कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इन फैसलों की जानकारी दी और बताया कि ये सभी कदम पाकिस्तान के खिलाफ एक सशक्त प्रतिक्रिया के रूप में उठाए गए हैं.
सीमा के वकील ने अंत में कहा कि सीमा को सिर्फ एक पूर्व पाकिस्तानी नागरिक के रूप में मत देखिए, बल्कि एक मां और एक पत्नी के रूप में देखिए. उसने भारत में एक नया जीवन शुरू किया है और अब उसका हर रिश्ता भारत से जुड़ा है.


