Women's Reservation Bill: महिला आरक्षण विधेयक का राज्यों की विधानसभाओं पर पड़ेगा असर? बदल जाएंगे समीकरण

Parliament Special Session: नए लोकसभा में मंगलवार को नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया था. इस बिल के पास होने के बाद संसद से लेकर राज्यों की विधानसभाओं का पूरा गणित बदल जाएगा.

Lalit Hudda
Edited By: Lalit Hudda

Women Reservation Bill in Parliament: संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को नए लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया था. इस बिल में महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा सीटों पर 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया. बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा होगी. दरअसल, इस बिल के पास होने के बाद संसद से लेकर राज्यों की विधानसभाओं का समीकरण बदल जाएगा. इस बिल का राज्यों की विधानसभाओं पर क्या असर पड़ेगा?

नारी शक्ति वंदन विधेयक कैसे पारित होगा? 

19 सितंबर को लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 पेश किया गया. अब इस बिल को संसद के दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत से पास कराना होगा. इसके बाद विधेयक को राज्यों की आधी विधानसभाओं से भी पास कराना होगा. इसके बाद ही ये बिल कानून की शक्ल लेगा और देश भर में इसे लागू किया जाएगा. महिला आरक्षण बिल पास होने और लागू होने के बाद राज्यों की विधानसभाओं का पूरा गणित बदल जाएगा. लेकिन 2026 से पहले इसे लागू नहीं किया जाएगा. 

2026 तक देश में होगा परिसीमन 

महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है तो 2026 के बाद ही इसे लागू किया जाएगा. आगामी लोकसभा या विधानसभा चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. 2026 तक देश में जनगणना और नए परिसीमन के बाद सीटें बढ़ने के बाद ही 33 फीसदी महिला आरक्षण लागू होगा. जनगणना के बाद ही महिलाओं की सही संख्या का पता चलेगा. साथ ही परिसीमन के बाद सीटों संख्या बढ़ेगी. 

यूपी में 130 से ज्यादा सीटें महिलाओं के लिए होगी आरक्षित 

देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें है. कहा जाता है कि अगर किसी राजनीतिक दल ने उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज कर ली है तो केंद्र में सरकार बनाने के लिए उसकी अहम भूमिका होती है. यूपी में 403 विधानसभा सीटें है. महिला आरक्षण विधेयक के कानून बनने के बाद यहां की 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी. इसके बाद 403 विधानसभा सीटों में से 132 सीटें महिलाओं को आरक्षित हो जाएगी. 

अगर बिहार की बात करें तो बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं. नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल-2023 को कानून बनने के बाद बिहार की 81 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी. इसी तरह से लगभग सभी राज्यों की कुल सीटों में से 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं को आरक्षित हो जाएगी. जिसका असर सीधे पुरुष राजनेताओं पर पड़ेगा. क्योंकि राजनीति में पुरुष राजनेता महिलाओं से ज्यादा सक्रिय है. राजनीति में महिलाओं के मुकाबले पुरुष राजनेताओं का प्रभाव अधिक है. 

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20 September 2023, 08:24 AM IST

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