Women Reservation Bill: लोकसभा में महिलाओं को 33% सीटें देने वाला महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया है. कुल 454 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट किया, जबकि 2 सांसदों ने इसके विरोध में वोट किया. बिल अब राज्यसभा में जाएगा. मंगलवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नए संसद भवन में लोकसभा की पहली बैठक में यह बिल पेश किया. इस बिल का नाम 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' रखा गया है. आज राज्य सभा में इसपर चर्चा की जाएगी.
नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला विधेयक
महिला आरक्षण विधेयक पहली बार संसद में पेश किए जाने के सत्ताईस साल बाद लोकसभा में 20 सितंबर को पारित किया गया. इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण दिया जाएगा. इसी के साथ ये नए संसद भवन में पेश किया जाने वाला पहला बिल बन गया है. इस बिल का लोकसभा में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने बिल का समर्थन दिया. इसके साथ ही ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किए जाने की मांग की, और कोटा तुरंत लागू करने की बात कही.
AIMIM ने क्यों किया इसका विरोध?
ओवैसी ने कहा कि 'संसद में कम प्रतिनिधित्व वाली ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को कोई कोटा क्यों नहीं दिया जा रहा है? 'मैं इस कानून का विरोध करता हूं, विधेयक के लिए जो औचित्य दिया जा रहा है वह यह है कि अधिक महिलाएं संसद में निर्वाचित होंगी. यदि यही औचित्य है, तो उस औचित्य को ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं तक क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है.'
विधेयक को अब संसद के विशेष सत्र के शेष दो दिनों में पारित करने के लिए राज्यसभा में रखा जाएगा और इसके लिए आधे राज्यों की मंजूरी की ज़रूरत हो सकती है.
First Updated : Thursday, 21 September 2023