Women Reservation Bill: भारत सरकार जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए मंगलवार को संसद में एक विधेयक पेश किया गया. इस विधेयक को ''संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक-2023'' के रूप में लाया जा रहा है, जिसे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए इस साल सितंबर में बुलाए गए विशेष सत्र में संसद द्वारा मंजूरी दे दी गई थी, जो लागू नहीं था, ये जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश के लिए है.
विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि दोनों विधेयक महिलाओं को समानता और अवसर प्रदान करने की दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं. उन्होंने कहा कि 'केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं के लिए आरक्षण का विधेयक लाकर मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि महिलाओं को सत्ता के गलियारे में उचित स्थान मिले.'
लोकसभा ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला विधेयक पारित कर दिया. अब इसे राज्यसभा में रखा जाएगा. वहां से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी की मुहर लगने के बाद यह कानून बन जाएगा और जम्मू-कश्मीर की महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का रास्ता साफ हो जाएगा.
नित्यानंद राय ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने महिलाओं का अधिकार छीन लिया. उन्हें आगे बढ़ने के लिए कभी भी पर्याप्त अवसर नहीं दिए गए और उनके साथ गलत व्यवहार किया गया. उन्होंने कहा कि 'पुडुचेरी में पहली बार जेंडर बजट के लिए 1332 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया.' इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 'पुलिस, अग्निशमन सेवाओं और स्थानीय सेवाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में महिलाओं को सम्मान और सही अवसर मिले हैं. महिलाएं अपने ज्ञान और प्रतिभा के दम पर नये कीर्तिमान बना रही हैं.' First Updated : Wednesday, 13 December 2023