Women Reservation Bill in Parliament: लोकसभा में मंगलवार को नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया था. इस बिल में महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया. पहले से ही एससी-एसटी के लिए आरक्षित 131 सीटों पर भी ये विधेयक लागू होगा. संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन बुधवार यानी आज लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा होनी है.
नारी शक्ति वंदन बिल संविधान संशोधन विधेयक है. इस बिल को संसद के दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत से पास कराना होगा. तिहाई बहुमत से पास कराना अनिवार्य होगा. इसके बाद बिल को राज्यों की विधानसभाओं में भी पारित कराना होगा. उसके बाद ये बिल कानून बनेगा और देश भर में इसे लागू किया जाएगा. लेकिन अभी भी ये सवाल है कि महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद कब से लागू किया जाएगा?
अगर महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है तो ये बिल 2026 के बाद ही लागू होगा. आगामी लोकसभा चुनाव पर इस बिल का कोई असर नहीं पड़ेगा. कहा ये भी जा रहा है कि जनगणना और नए परिसीमन के बाद ही ये कानून प्रभावी होगा. बता दें कि 2026 में सीटों का परिसीमन प्रस्तावित है. दरअसल, जनगणना के बाद ही महिलाओं की सही संख्या का पता चलेगा. साथ ही परिसीमन के बाद सीटों संख्या बढ़ेगी. तभी महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का फायदा मिलेगा.
विपक्ष दलों का कहना है कि बिल में ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलओं के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है. कांग्रेस ने कहा कि जब बिल को अभी लागू नहीं करना है तो इस क्यों पेश किया गया? महिला आरक्षण बिल पर तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा, "ऐसा लगता है कि वे इसे अब लागू नहीं करने जा रहे हैं. हम पिछले 10 साल से इसकी (महिला आरक्षण) मांग कर रहे हैं. अब वे जनगणना, परिसीमन करने के लिए कह रहे हैं. वे (भाजपा सरकार) इसे कब लागू करेंगे, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है." First Updated : Wednesday, 20 September 2023