इमरान खान को बड़ी राहत, शीर्ष कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक के आदेश को 31 मार्च तक बढ़ाया
पाकिस्तान की शीर्ष कोर्ट ने इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी के आदेश को 31 मार्च के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में उन्हें दो हफ्ते की जमानत दे दी थी।
हाइलाइट
- पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट नौ मई को कोर्ट परिसर से इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध और गैर कानूनी बताया था।
पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख इमरान खान की गिरफ्तारी पर रोक के आदेश को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। पाकिस्तान की शीर्ष कोर्ट ने इमरान खान के खिलफ दर्ज किसी भी मामले में गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश दिया था।
बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई प्रमुख इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए अल-कादिर ट्रस्ट केस में दो हफ्ते की जमानत दे दी थी। अब शीर्ष अदालत ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर 31 मार्च का रोक लगा दी है।
पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार के वकील की ओर से इमरान खान के खिलाफ दर्ज मामलों के बारे में विस्तार से जानने के लिए समय की मांग की गई थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। इस दौरान पीटीआई प्रमुख कोर्ट में ही मौजूद थे। बता दें कि इमरान खान पर 70 से अधिक मामले दर्ज है।
अल-कादिर ट्रस्ट केस में मिली थी जमानत
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में दो हफ्ते की जमानत दे दी थी। साथ ही अधिकारियों को आदेश दिया था कि 15 मई तक इमरान खान के खिलाफ दर्ज किसी भी मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाए।
इस बीच पकिस्तान के पंजाब प्रांत के सूचना मंत्री आमिर मीर ने इमरान खान को लेकर बड़ा दिया है। उन्होंने कहा कि पीटीआई अब एक आतंकियों की तरह बर्ताव कर रही है। उनका कहना है कि पीटीआई प्रमुख इमरान पिछले एक साल से ज्यादा समय से सेना को निशाना बना रहे है। मीर ने दावा किया है कि आर्मी इंस्टीट्यूट पर नौ मई को हमला एक निर्धारित योजना के तहत किया गया था और गिरफ्तारी से पहले ही हमले की योजना बनाई गई थी।