ईरान के सख्त कानून में बदलाव, हिजाब कानून पर रोक और इंटरनेट पर छूट

Iran News: ईरान ने व्हाट्सएप और गूगल प्ले पर प्रतिबंध हटा दिया है. साथ ही, नए हिजाब कानून को लागू करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है

Dimple Yadav
Edited By: Dimple Yadav

Iran Social Media Platform: ईरान, जो अपनी सख्त कानूनों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, अब अपना रुख बदल रहा है. हाल ही में उसने इंटरनेट पर लगे कड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं. अब ईरान में लोग व्हाट्सऐप और गूगल प्ले जैसी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे. यह फैसला राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया.

ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के अनुसार, इंटरनेट पर प्रतिबंध हटाने का यह फैसला सकारात्मक बहुमत से मंजूर किया गया. बता दें, तेहरान में इंटरनेट पर सबसे सख्त प्रतिबंध हैं, जहां लोग वीपीएन (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क) का इस्तेमाल करके फेसबुक, एक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं.

ईरान ने सख्त इंटरनेट पाबंदियों पर ढील दी

ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था, जिसके बाद सरकार ने कड़े इंटरनेट प्रतिबंध लागू किए. इस पर, सितंबर 2023 में अमेरिका ने बड़ी टेक कंपनियों से अपील की थी कि वे इंटरनेट सेंसरशिप खत्म करने में मदद करें. इसके बाद, ईरान ने व्हाट्सऐप और गूगल प्ले पर से प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री सत्तार हाशमी ने इसे इंटरनेट पर प्रतिबंध हटाने की दिशा में पहला कदम बताया है.

व्हाट्सऐप और गूगल प्ले पर से बैन हटाया

इसके अलावा, ईरान ने महिलाओं के लिए लागू सख्त हिजाब कानून पर भी रोक लगा दी है. यह कानून सितंबर 2022 में संसद से पास हुआ था, लेकिन अब इसे सरकार के पास नहीं भेजा जाएगा. इस कानून के तहत, हिजाब न पहनने वाली महिलाओं को सेवा देने वाले व्यवसायों पर जुर्माना लगाया जाता था.

महिलाओं के हिजाब कानून पर फिलहाल रोक

राष्ट्रपति पेजेशकियन ने इस कानून को रोकने की अपील की है. उपाध्यक्ष शाहराम दबीरी ने कहा कि सरकार के पास इस कानून को भेजने का फैसला नहीं लिया गया है. अगर यह कानून सरकार के पास जाता, तो राष्ट्रपति को इसे पांच दिनों के अंदर मंजूरी देनी पड़ती. हालांकि, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई, जो राज्य के सभी मामलों पर अंतिम निर्णय लेते हैं, इस फैसले से सहमत नहीं थे, लेकिन राष्ट्रपति ने इस विधेयक को रोकने की अपील की है.

calender
25 December 2024, 08:23 AM IST

जरूरी खबरें

ट्रेंडिंग गैलरी

ट्रेंडिंग वीडियो