पाकिस्तान के कराची में 31 तारीख तक कर्फ्यू लगा, क्यों उठाना पड़ा ऐसा कदम, जानें वजह
कर्फ्यू की सिफारिश करने वाली अधिसूचना में कहा गया है कि "शहर में मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, दक्षिण क्षेत्र की मुख्य सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, धरना और रैलियों पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है. इसके परिणामस्वरूप यातायात जाम हो रहा है और गंभीर सुरक्षा खतरे पैदा हो रहे हैं".

पाकिस्तान हमेशा की तरह एक बार फिर खबरों में है. आतंकवाद, हिंसा और अशांति. बताया जा रहा है कि कराची पुलिस ने शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए कराची कमिश्नर से शहर के दक्षिणी जिले में धारा 144 लगाने की सिफारिश की है. पाकिस्तान के डॉन अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह सिफारिश कराची दक्षिण क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक सैयद असद रजा ने कमिश्नर से की थी.
पाकिस्तान ने बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉ. मेहरांग बलूच और बेबर्ग बलूच को गिरफ्तार कर लिया गया है. बलूच यकज़ेहती समिति ने 24 मार्च को कराची प्रेस क्लब में उनकी और कई अन्य लोगों की "अवैध हिरासत" के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था. कराची पुलिस इससे डरी हुई है.
कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी
अधिसूचना में आगे कहा गया है कि वर्तमान कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, "यह आवश्यक है कि प्रदर्शन में भाग लेने वालों, जनता और कार्यक्रम की अखंडता की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं." "अतः अनुरोध है कि 24 से 31 मार्च, 2025 तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत दक्षिण जोन की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के विरोध, प्रदर्शन, धरना-रैली और पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए."