आरोप पुख्ता होने पर भी ट्रंप को मिली बिना शर्त के रिहाई, व्हाइट हाउस लौटने का मिला अवसर

डोनाल्ड ट्रम्प को एक महत्वपूर्ण कानूनी मामले में बिना शर्त बरी कर दिया. इस मामले में ट्रम्प पर आरोप था कि उन्होंने एक महिला के साथ अपने प्रेम संबंधों के आरोपों को दबाने के लिए पैसे दिए थे.

Suraj Mishra
Edited By: Suraj Mishra

न्यायाधीश जुआन मर्चन ने शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रम्प को एक महत्वपूर्ण कानूनी मामले में बिना शर्त बरी कर दिया. इस मामले में ट्रम्प पर आरोप था कि उन्होंने एक महिला के साथ अपने प्रेम संबंधों के आरोपों को दबाने के लिए पैसे दिए थे. अदालत ने ट्रम्प को दोषी ठहराया था, लेकिन उन्हें जेल या जुर्माने की कोई सजा नहीं दी गई, जिससे 78 वर्षीय ट्रम्प को फिर से व्हाइट हाउस लौटने का अवसर मिला.

 

यह मामला 34 गंभीर आरोपों पर आधारित था. लगभग दो महीने तक मुकदमा चला. हालांकि, ट्रम्प पर लगाए गए आरोपों और कानूनी बर्ताव के बारे में मीडिया में कई रिपोर्ट्स आईं, लेकिन मतदाताओं ने उन्हें अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुना. मैनहट्टन के न्यायाधीश जुआन मर्चन ने ट्रम्प को चार साल तक की सजा सुनाने की संभावना जताई थी, लेकिन उन्होंने इसके बजाय एक ऐसी सजा का विकल्प चुना, जिससे मामले का अंत प्रभावी रूप से हो गया और संवैधानिक मुद्दों को टाल दिया गया.

मर्चन ने इस दौरान यह स्पष्ट किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है, न कि उस पद पर बैठे व्यक्ति को. उन्होंने यह भी कहा कि अदालत में यह मुकदमा अन्य मामलों से अलग नहीं था, लेकिन राष्ट्रपति पद की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कारण था, जो अन्य सभी कारकों से ऊपर था. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इस सुरक्षा का मतलब यह नहीं था कि अपराध की गंभीरता कम हो गई हो.
 

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10 January 2025, 09:57 PM IST

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