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अमेरिका में रह रहे विदेशी सावधान! आज रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख, नहीं तो कार्रवाई तय

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में रह रहे सभी विदेशी नागरिकों को 30 दिनों के भीतर एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर होने का आदेश दिया था. 11 अप्रैल इस प्रक्रिया की आखिरी तारीख है. व्हाइट हाउस ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, उन्हें जुर्माना, गिरफ्तारी या निर्वासन जैसे कड़े परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा.

Dimple Yadav
Edited By: Dimple Yadav

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अमेरिका में रह रहे विदेश नागरिकों पर और सख्ती बरतने का फैसला लिया है. विशेष रूप से उन अवैध प्रवासियों को निशाना बनाया गया है जो 30 दिनों से ज्यादा समय से अमेरिका में बिना वैध रजिस्ट्रेशन के रह रहे हैं. होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की सचिव क्रिस्टी नोएम ने चेतावनी दी है कि 11 अप्रैल तक सभी विदेशी नागरिकों को एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत खुद को पंजीकृत कराना अनिवार्य है.

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की ओर से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, यदि कोई विदेशी नागरिक इस निर्देश का पालन नहीं करता है तो उसे अपराधी माना जाएगा. इसके तहत उस पर जुर्माना, गिरफ्तारी, वीजा रद्द और निर्वासन जैसी कड़ी कार्रवाई हो सकती है. नोएम ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अब भी स्वेच्छा से देश छोड़ता है, तो भविष्य में अमेरिका लौटने और ‘अमेरिकन ड्रीम’ को जीने का अवसर मिल सकता है. लेकिन जो लोग आदेश की अनदेखी करेंगे, उन्हें न केवल डिपोर्ट किया जाएगा, बल्कि भविष्य में अमेरिका में प्रवेश की इजाजत भी नहीं दी जाएगी.

व्हाइट हाउस ने भी दी सख्त चेतावनी

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लैविट ने भी इस चेतावनी को दोहराते हुए कहा कि 11 अप्रैल अंतिम तारीख है. इसके बाद रजिस्ट्रेशन न कराने वाले विदेशी नागरिकों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. लैविट के अनुसार, 11 अप्रैल के बाद अमेरिका आने वाले लोगों को अपनी एंट्री के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

भारतीय मूल के नागरिकों पर क्या असर होगा?

अमेरिका में लाखों की संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जो लोग वैध वीजा, ग्रीन कार्ड, बॉर्डर क्रॉसिंग कार्ड या I-94 रिकॉर्ड के जरिए अमेरिका में रह रहे हैं, वे पहले से ही सरकार के डेटाबेस में रजिस्टर्ड हैं. ऐसे लोगों पर इस आदेश का सीधा असर नहीं पड़ेगा. हालांकि, उन्हें हमेशा अपने पहचान और वीजा दस्तावेज अपने पास रखने होंगे. इसके अलावा, 14 साल की उम्र पार कर चुके बच्चों को भी 30 दिनों के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिंगरप्रिंट जमा करने होंगे.

अमेरिका की यह नई नीति 

अमेरिका की यह नई नीति विदेशियों, खासकर अवैध प्रवासियों के लिए बड़ी चेतावनी है. अब या तो वे खुद को वैध रूप से रजिस्टर करें या फिर अमेरिका छोड़ने के लिए तैयार रहें. ट्रंप प्रशासन की यह कार्रवाई अमेरिकी आव्रजन कानूनों को सख्ती से लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

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12 April 2025, 02:53 PM IST

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