जॉर्जिया ने हिंदूफोबिया को मान्यता देने की दिशा में उठाया ऐतिहासिक कदम

इस विधेयक का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कानून प्रवर्तन और अन्य संबंधित एजेंसियां हिंदूफोबिया से जुड़े मामलों को गंभीरता से लें, ऐसे भेदभाव को दर्ज करें और उसके खिलाफ आवश्यक कदम उठा सकें.

Suraj Mishra
Edited By: Suraj Mishra

अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए हिंदूफोबिया और हिंदू विरोधी पूर्वाग्रह को आधिकारिक रूप से मान्यता देने के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया है. यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो जॉर्जिया हिंदूफोबिया को विधायी मान्यता देने वाला अमेरिका का पहला राज्य बन जाएगा.

हिंदूफोबिया की स्पष्ट परिभाषा

राज्य सीनेट में पेश किया गया सीनेट बिल 375 न सिर्फ हिंदूफोबिया की स्पष्ट परिभाषा प्रस्तुत करता है, बल्कि इसे उन मौजूदा कानूनों में शामिल करने का प्रयास करता है जो धर्म, नस्ल, जाति और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं. उत्तरी अमेरिका के हिंदुओं के गठबंधन ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने इस विधेयक को तैयार करने में सीनेटर शॉन स्टिल के साथ सहयोग किया है. उन्होंने सीनेटर इमैनुएल जोन्स, जेसन एस्टेव्स और क्लिंट डिक्सन को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने इस विधेयक को समर्थन प्रदान किया.

इस विधेयक के ज़रिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य सरकारी निकायों को हिंदूफोबिया से जुड़े मामलों पर कार्रवाई करने, उनका रिकॉर्ड रखने और इससे जुड़े भेदभाव को रोकने की दिशा में सक्षम बनाया जाएगा.

हिंदूफोबिया और हिंदू विरोधी कट्टरता की निंदा 

CoHNA ने यह भी बताया कि एसबी 375 अप्रैल 2023 में शुरू किए गए उस कार्य का विस्तार है, जब जॉर्जिया पहला ऐसा राज्य बना था जिसने काउंटी स्तर पर हिंदूफोबिया और हिंदू विरोधी कट्टरता की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया था. उस प्रस्ताव में न केवल भेदभाव की निंदा की गई थी, बल्कि अमेरिका और दुनिया में हिंदू समुदाय के सकारात्मक योगदान को भी सराहा गया था.

इससे पहले भी जॉर्जिया विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर हिंदूफोबिया की निंदा की थी. इस प्रस्ताव में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि हिंदू धर्म विश्व के सबसे प्राचीन और व्यापक धर्मों में से एक है, जिसके अनुयायी 100 से अधिक देशों में फैले हुए हैं. यह धर्म विविधता, सहिष्णुता और शांति के मूल्यों को आत्मसात करता है.

calender
12 April 2025, 09:40 PM IST

जरूरी खबरें

ट्रेंडिंग गैलरी

ट्रेंडिंग वीडियो

close alt tag