America: पति ने किडनी देकर बचाई जान, ठीक होने पर पत्नी ने दिया तलाक, कोर्ट पहुंचा मामला

America News: अपने तलाक के कई मामले देखे और सुने होंगे लेकिन ऐसा मामला शायद ही पहले कभी सुना होगा. दरअसल यह मामला अमेरिका का है यहां एक पति ने तलाक के बाद अपनी पत्नी से वापस किडनी मांग लिया है.

Deeksha Parmar
Edited By: Deeksha Parmar

America News: वैसे तो देश और दुनिया में तलाक के कई मामले देखने को मिलते हैं लेकिन यह मामला बेहद अनोखा है. आमतौर पर तलाक के बाद सेटलमेंट के तौर पर पत्नी अपने पति से पैसा मांगते हैं लेकिन, इस शख्स ने अपनी पत्नी से अपनी किडनी वापस मांग ली. इस शख्स का नाम डॉ रिचर्ड बतिस्ता है जिसकी पत्नी का नाम डोनेल है.

दरअसल, रिचर्ड ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए उसे अपनी किडनी डोनेट कर दी लेकिन उनकी पत्नी ठीक होने के बाद उसे तलाक फाइल कर दी. इसके बाद पति गुस्से में आकर पत्नी से वापस अपनी किडनी मांग ली है. रिचर्ड ने यहां तक कहा कि, अगर वह किडनी नहीं दे सकती हैं तो वह 1.2 मिलियन पाउंड दे दें. यह मामला अब कोर्ट पहुंच गया है.

क्या है पूरा मामला

यह मामला साल 2019 का है जो अमेरिका के एक डॉक्टर रिचर्ड बतिस्ता का है. उन्होंने साल 1990 में  डॉनेल नाम की लड़की से शादी की थी. दोनों के तीन बच्चे भी हैं. रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार साल 2001 में बतिस्ता ने अपनी पत्नी को अपनी किडनी डोनेट की थी क्योंकि उनकी दोनों किडनी फेल हो गई थी लेकिन, चार साल बाद उनकी पत्नी ने उन्हें तलाक दे दिया. जिसके बाद वह काफी निराश हो गए. बतिस्ता ने अपनी पत्नी पर अफेयर होने का आरोप लगाया साथी कहा था कि या तो किडनी वापस कर दे या उसके बदले पैसा दे.

किडनी वापस कर दे नहीं तो पैसा दे

तलाक के बाद रिचर्ड बतिस्ता ने अपनी पत्नी से अपनी किडनी वापस मांगते हुए कहा कि, या तो किडनी दे नहीं तो 1.2 मिलियन पाउंड दे. किडनी वापस करने के मामले में मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है कि यह संभव नहीं है. एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि किडनी वापस लेने के लिए डॉनेल का दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा और अगर ऐसा हुआ तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है. इसीलिए किडनी वापस नहीं दे सकते हैं एक्सपर्ट नहीं यह भी कहा कि किडनी अब उनकी पत्नी की हो गई है क्योंकि वह उसके शरीर में है.

कोर्ट पहुंचा मामला

इस मामले की सुनवाई नासाउ काउंटी सुप्रीम कोर्ट में हुई जहां जज ने डॉक्टर रिचर्ड बतिस्ता के अनुरोध को खारिज कर दिया. इस मामले में कोर्ट ने 10 पन्नों का फैसला सुनाया है. मैट्रिमोनियल रेफरी जेफरी ने कहा कि,  प्रतिवादी का मुआवजा और किडनी मांगना न केवल कानून के अनुसार किए जाने वाले समाधान के विपरीत है.

calender
19 February 2024, 09:55 PM IST

जरूरी खबरें

ट्रेंडिंग गैलरी

ट्रेंडिंग वीडियो