'ICC ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, क्या अब युद्ध अपराधों का होगा हिसाब?'
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. यह वारंट इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष में मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में जारी किया गया है. ICC ने इजरायल की इस चुनौती को भी खारिज कर दिया. वहीं अमेरिका ने गाजा में युद्ध विराम के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर चौथी बार वीटो कर दिया है. जानें, इस फैसले और प्रस्ताव के पीछे क्या है और इस संघर्ष का आगे क्या असर हो सकता है?
ICC Issues Arrest Warrants: हाल ही में, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. इसके अलावा, इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष में शामिल कुछ अन्य प्रमुख व्यक्तियों पर भी ये वारंट जारी किए गए हैं. ICC के अनुसार, यह फैसला इजरायल और हमास के बीच हो रहे युद्ध में कथित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के आधार पर लिया गया है.
ICC ने इजरायल की चुनौती को खारिज किया
ICC के न्यायाधीशों ने इजरायल द्वारा कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने वाली दलील को खारिज कर दिया और बेंजामिन नेतन्याहू और योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए. ICC का कहना है कि इन दोनों नेताओं ने गाजा को भुखमरी के कगार तक पहुंचा दिया और इस पर उनकी जिम्मेदारी तय की गई है. इसके अलावा, हमास के एक सैन्य कमांडर मोहम्मद जईफ के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है, हालांकि इजरायल सेना का कहना है कि वह जुलाई में गाजा में एक हवाई हमले में मारा गया था. हमास ने अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की है.
क्या हैं ICC के आरोप?
ICC ने यह पाया है कि बेंजामिन नेतन्याहू और योआव गैलेंट के खिलाफ ‘उचित आधार’ हैं, जिसके तहत वे गाजा में भुखमरी और अन्य मानवीय संकटों के लिए जिम्मेदार ठहराए गए हैं. कोर्ट का कहना है कि इन नेताओं की नीतियों और फैसलों के कारण लाखों नागरिकों की जिंदगी खतरे में पड़ी है और यह मानवता के खिलाफ अपराध के दायरे में आता है. साथ ही, इजरायली और हमास दोनों ही पक्षों ने इन आरोपों को खारिज किया है और इसे राजनीति से प्रेरित बताया है.
Situation in the State of Palestine:#ICC Pre-Trial Chamber I rejects the State of Israel’s challenges to jurisdiction and issues warrants of arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant. Learn more ⤵️ https://t.co/opHUjZG8BL
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) November 21, 2024
अमेरिका का गाजा में सीजफायर प्रस्ताव पर वीटो
वहीं, अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में सीजफायर के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर चौथी बार वीटो कर दिया है. इस प्रस्ताव के अनुसार, गाजा में तुरंत युद्ध विराम लागू किया जाना चाहिए और सभी बंधकों को बिना शर्त रिहा किया जाना चाहिए. सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य देशों में से 14 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन अमेरिका ने इसे वीटो कर दिया, जिसके कारण इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई.