इस्लामाबाद HC से इमरान खान को मिली राहत, तोशखाना मामले पर लगा स्टे
भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कल 11 मई यानी गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। पाकिस्तान उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया और उनकी तत्काल रिहाई के आदेश दिया।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। होईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाई। तोशखाना मामले में हाइकोर्ट में स्टे मिला। उधर पाकिस्तान में पीटीआई कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के बीच 60 से अधिक घरेलू और अंतराष्ट्रीय उड़ाने रद्द कर दी गई है।
भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कल 11 मई यानी गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। पाकिस्तान के शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया और उनकी तत्काल रिहाई के आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने उन्हें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का आदेश मिला है।
PM शहबाज पर इमरान ने लगाए आरोप
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान रिहाई के बाद PM शहबाज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि मुझे हाईकोर्ट से "अपहरण" किया गया और फिर लाठियों से पीटा गया। यह तो सामान्य अपराधी से भी नहीं होता, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। मुझे अब भी नहीं पता कि क्या हुआ है।