Imran Khan: इस्लामाबाद HC के पास गोलीबारी, इमरान को कोर्ट रूम में जाने को कहा गया

पूर्व पीएम इमरान खान इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए है। जहां पर अल-कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को दो हफ्ते की जमानत दे दी है। हालांकि, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रिहा करने का आदेश दे दिया था।

Lalit Hudda
Edited By: Lalit Hudda

हाइलाइट

  • पंजाब पुलिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंची है। बताया जा रहा है कि पेशी के बाद इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है।

इस्लामाबाद उच्च न्यायलय के पास फायरिंग की गई। गोलीबारी के दौरान इमरान खान को कोर्ट रूम के अंदर ले जाया गया। कोर्ट के बहार सुरक्षाबल अलर्ट पर है और सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले आज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान शुक्रवार को इस्लामबाद हाईकोर्ट में पेश हुए है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। अल-कादिर ट्रस्ट मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें दो हफ्ते की जमानत दे दी है। अल-कादिर ट्रस्ट मामले में आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान की याचिका पर सुनवाई की गई। वहीं, एनबीए ने इमरान खान की जमानता का विरोध किया है। कड़ी सुरक्षा के बीच इमरान खान इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। उन्होंने अल-कादिर ट्रस्ट केस में जमानत की मांग की है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ अल-कादिर ट्रस्ट केस में सुनवाई की है।

इमरान को 17 मई तक मिली जमानत

पीटीआई प्रमुख इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए सभी मामलों में जमानत दे दी है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुताबिक, 17 मई तक इमरान खान को किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। 

इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस में झड़प 

पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस के बीच झड़प हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंजाब पुलिस वारंट के साथ इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पहुंची थी। इस दौरान इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस में झड़प देखने को मिली है। हालांकि, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। 

इससे पहले शुक्रवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख के इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहा कर दिया गया है। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पीटीआई प्रमुख इमरान की गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताते हुए रिहाई का आदेश दिया था। 

मुख्य न्यायाधीश उमर बंदियाल की पीठ ने कहा कि इस तरह से किसी को अदालत से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि NAB एक घंटे में इमरान को कोर्ट में पेश करें। इसके बाद इमरान खान को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से पीठ ने उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान इमरान खान ने कहा कि मुझे बेहोश होने तक पीटा गया। वहीं इमरान खान को आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से कहा कि वह अपने समर्थकों को हिंसा करने से रोकें। इस पर पीटीआई प्रमुख ने कहा कि पाक रेंजर्स ने मुझे बेहोश होने तक पीटा। हमें दंगा-फसाद नहीं, बल्कि चुनाव चाहते है। इमरान खान कोर्ट से वादा किया कि दो दिन के भीतर देश में अमन कायम कर देंगे।

इमरान खान को तोशखाना मामले में राहत 

इससे पहले शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से तोशखाना मामले में इमरान खान को राहत मिल गई है। कोर्ट ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग को इमरान खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही करने से रोकने का आदेश जारी किया है।  

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12 May 2023, 02:06 PM IST

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