Imran Khan: कोर्ट से मिली राहत के बाद भी जेल में रहेंगे इमरान खान, अब सायफर मामले में मिली सजा
Imran Khan: सायफर मामले में सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश अबुअल हसनत जुल्करनैन आज जेल पहुंचे थे. उन्होंने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया कि इमरान की हिरासत अवधि बढ़ाई जा रही है.
Imran Khan: बीते दिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर फैसला सुनाया था. जिसके बाद इमरान खान और उनके समर्थकों ने राहत की सांस ली थी. लेकिन इमरान खान को आज फिर बड़ा झटका लगा है. कोर्ट से मिली राहत के बाद अब फिर उनके जेल में रहने की बात कही जा रही है. स्थानीय मीडिया जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, सायफर मामले में इमरान की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक बढ़ा दी गई है.
जेल में रहेंगे इमरान
न्यायिक हिरासत की समय बढ़ जाने के बाद इमरान खान को फिर से जेल में रहना पड़ेगा. बता दें कि इमरान खान को बीते दिन तोशाखाना मामले में राहत मिली थी. वहीं सायफर मामले में सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश अबुअल हसनत जुल्करनैन आज जेल पहुंचे थे. उन्होंने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया कि इमरान की हिरासत अवधि बढ़ाई जा रही है. सायफर एक सरकारी दस्तावेज है, जिसे इमरान ने पिछले साल प्रधानमंत्री कार्यालय से बाहर होने से पहले अपनी राजनीतिक सभा के दौरान इस्तेमाल किया था. आंतरिक मंत्रालय द्वारा व्यक्त की गई सुरक्षा चिंताओं के बीच कानून मंत्रालय की मंजूरी के बाद मामले की सुनवाई अटक जिला जेल में हुई थी.
पूर्व विदेश मंत्री भी होंगे पेश
जियो न्यूज़ के रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को भी आज दो दिन की रिमांड पूरी होने के बाद सायफर मामले में कोर्ट में पेश होना होगा.
भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद थे इमरान
गौरतलब है कि तोशाखाना मामले में इमरान को कोर्ट ने सजा सुनाई थी. उनपर आरोप था कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय उपहारों को अवैध तरीके से बेचा था. इमरान को तीन साल की सजा होने के चलते वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं.