Pakistan: पाकिस्तान की एक उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सुरक्षा के मद्देनजर पंजाब प्रांत की अटक जेल से रावलपिंडी के गैरीसन शहर में स्थित उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में स्थानांतरित करने का सोमवार को आदेश दिया. यह जानकारी इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दी है.
गौरतलब है कि इससे पहले पीटीआई ने अगस्त में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में एक याचिका दायर किया था. इस याचिका के जरिए खान की समृद्ध पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक और राजनीतिक रूतबे को ध्यान में रखते हुए उन्हें अदियाला जेल में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था, जहां उन्हें ‘ए’ श्रेणी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके.
याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने आदेश दिया
इस मामले में जानकारी देते हुए पार्टी ने बताया कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने याचिक की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है. पार्टी ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश ने पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को अटक जेल से रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है.
तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में हुई थी इमरान को जेल
आपको बता दें की पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार दिया गया था. जिसके बाद से उन्हे पांच अगस्त से अटक जेल में रखा गया है. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने 29 अगस्त को उनकी सजा निलंबित कर दी थी, लेकिन ‘सिफर’ (गुप्त राजनयिक दस्तावेज) लीक होने के मामले में वह अब भी अटक जेल में हैं. सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत स्थापित एक विशेष अदालत ने 13 सितंबर को ‘सिफर’ मामले में खान की न्यायिक हिरासत 26 सितंबर तक बढ़ा दी थी.
पूर्व पीएम इमरान खान को तीन साल जेल की सजा सुनाने वाली इस्लामाबाद की निचली अदालत ने अधिकारियों को उन्हें अदियाला जेल में रखने का निर्देश दिया था. हालांकि, उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें अटक जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था. First Updated : Monday, 25 September 2023