यमन में मौत की सजा पर केरल की नर्स: निमिषा प्रिया के पास फांसी से बचने के लिए क्या विकल्प है?

निमिषा प्रिया ने यमन में एक बिज़नेस पार्टनर के साथ मिलकर एक क्लिनिक खोला था, जिसने उसका यौन शोषण करने की कोशिश की और उससे होने वाली कमाई भी साझा नहीं की. उसने उसे बेहोश कर दिया, लेकिन ज़्यादा दवा लेने से उसकी मौत हो गई. इसके कारण निमिषा को गिरफ़्तार कर लिया गया.

Lalit Sharma
Edited By: Lalit Sharma

नई दिल्ली: केरल की नर्स निमिषा प्रिया2020 में एक यमनी नागरिक की हत्या के लिए यमन में मौत की सजा सुनाई गई थी. चार साल बाद, यमन के राष्ट्रपति रशद अल-अलीमी ने हाल ही में सजा को मंजूरी दे दी. इससे उसकी परेशानी बढ़ गई क्योंकि उसे एक महीने में फांसी दी जा सकती है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने मामले को स्वीकार करते हुए एक बयान जारी किया और उल्लेख किया कि वे सभी प्रासंगिक विकल्पों पर विचार कर रहे हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें यमन में निमिशा प्रिया की सजा के बारे में जानकारी है. परिवार प्रासंगिक विकल्पों पर विचार कर रहा है और सरकार इस मामले में हर संभव मदद कर रही है.

निमिषा को 2020 में एक ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी और नवंबर 2023 में यमन की सुप्रीम ज्यूडिशियल काउंसिल ने फैसले को बरकरार रखा था. तब से, उसके पास केवल एक ही विकल्प था-रक्त के पैसे का भुगतान, जिसके बाद यदि पीड़ित का परिवार मामला वापस ले लेता है, तो उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा.

परिवार चुन सकता है ब्लड मनी देने का विकल्प 

निमिशा का परिवार उसे बचाने के लिए सभी संभव विकल्पों को तलाशने में लगा हुआ है, खासकर यमन के राष्ट्रपति द्वारा उसकी मौत की सज़ा को बरकरार रखने के बाद. शरिया कानून के अनुसार, पीड़ित या पीड़ित का परिवार 'ब्लड मनी' या 'दीया' नामक मौद्रिक मुआवजे के लिए अपराधी को माफ़ करने का विकल्प चुन सकता है.

किया गया था 40,000 डॉलर का भुगतान 

अगर इस पर सहमति बन जाती है तो उसकी सज़ा माफ़ हो सकती है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2023 में बातचीत शुरू करने के लिए 40,000 डॉलर का भुगतान किया गया था. सज़ा माफ़ करवाने के लिए उसके परिवार को करीब 400,000 डॉलर और देने पड़ सकते हैं. 2020 में उनकी सजा के बाद, 'सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल' का गठन किया गया, जो उनकी रिहाई के लिए धन जुटा रही है.

अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहती थी निमिषा  

पीटीआई से बात करते हुए निमिषा प्रिया के वकील चंद्रन केआर ने कहा कि निमिषा को यमनी नागरिक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है. वह उसका प्रायोजक था और यमन युद्ध के दौरान, उसके प्रायोजक ने उसे प्रताड़ित किया था. वह अपना पासपोर्ट वापस लेते हुए अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहती थी. इसलिए उसने उसे बेहोश करने की कोशिश की, दुर्भाग्य से दवा का ओवरडोज हो गया और उसकी मौत हो गई. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा चलाया गया.

निमिशा को नहीं मिल सका उचित बचाव 

उन्होंने कहा कि निमिशा को उचित बचाव नहीं मिल सका क्योंकि यमन में आंतरिक संघर्ष चल रहा था और उसके मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई वकील नहीं था. उन्होंने कहा कि उसे उन कागज़ात पर हस्ताक्षर करने पड़े जो अरबी भाषा में थे. इसे वह समझ नहीं सकती थी। इन सबकी वजह से उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी... अब हम संभावना तलाश रहे हैं।"

परिवार यह रकम देने के लिए है तैयार 

विकल्पों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पीड़िता का परिवार रक्तदान स्वीकार करने और निमिषा प्रिया को माफ करने के लिए तैयार है, तो उसकी जान बच जाएगी. हम अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं. लेकिन हमें पुलिस से समर्थन की आवश्यकता है। भारत सरकार, विदेश मंत्रालय हमें उनके तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि परिवार यह रकम देने के लिए तैयार है. सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा कि हमें सरकार से एक भी पैसा नहीं चाहिए. हम उनसे सिर्फ बातचीत में मदद करने का अनुरोध कर रहे हैं क्योंकि हम यमन जाने में असमर्थ हैं. निमिषा प्रियास मूल रूप से केरल के पलक्कड़ जिले के कोलेंगोडे की रहने वाली हैं और 2008 में यमन चली गईं. 

जाली दस्तावेज बनाने की कोशिश की

कई सालों तक अस्पतालों में काम करने के बाद उन्होंने वहां एक क्लीनिक खोला. उनके यमनी बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो महदी ने उन्हें अपनी पत्नी के तौर पर दिखाने के लिए जाली दस्तावेज बनाने की कोशिश की. उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनका यौन शोषण करने की कोशिश की. इसके बाद, उसने उसे बेहोश कर दिया, लेकिन अधिक मात्रा में सेवन के कारण महदी की मौत हो गई. देश छोड़ने की कोशिश करते समय उसे गिरफ्तार किया गया था और 2018 में उसे हत्या का दोषी ठहराया गया था.

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01 January 2025, 11:41 AM IST

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