Hush मनी मामले में ट्रंप को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से किया इनकार, जानें क्या बोले जज

चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स और साथी कंजर्वेटिव जस्टिस एमी कोनी बैरेट ने कोर्ट के तीन लिबरल जजों- सोनिया सोटोमोर, एलेना कागन और केतनजी ब्राउन जैक्सन के साथ मिलकर ट्रंप की अपील को खारिज कर दिया.

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अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां एक तरफ 20 जनवरी को देश के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ हश मनी केस में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. न्यूयॉर्क कोर्ट के जज ने ऐलान किया था कि 10 जनवरी को हश मनी केस में ट्रंप की सजा का ऐलान किया जाएगा. इसी के बाद ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से सजा को रोकने के लिए आग्रह किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें झटका लगा है. कोर्ट ने भी सजा को रोकने से इंकार कर दिया है.

कोर्ट ने 5-4 के बहुमत से ट्रंप की अपील को खारिज कर दिया. चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स और साथी कंजर्वेटिव जस्टिस एमी कोनी बैरेट ने कोर्ट के तीन लिबरल जजों- सोनिया सोटोमोर, एलेना कागन और केतनजी ब्राउन जैक्सन के साथ मिलकर ट्रंप की अपील को खारिज कर दिया. इस आदेश के दो कारण बताए गए हैं. पहला- ट्रंप के स्टेट कोर्ट के ट्रायल में कथित साक्ष्य उल्लंघन को अपील पर सामान्य तरीके से संबोधित किया जा सकता है. दूसरा- नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की जिम्मेदारियों पर सजा का बोझ अपेक्षाकृत कम है.

क्यो बोले ट्रंप?

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह सजा सुनाने की प्रक्रिया शुरू करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का 'सम्मान' करते हैं. ट्रंप के मामले में ट्रायल जज, जस्टिस जुआन मर्चेन ने पिछले हफ्ते कहा था कि वह रिपब्लिकन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को जेल की सजा देने के लिए इच्छुक नहीं हैं और मुमकिन है कि उन्हें बिना शर्त रिहाई दी जाएगी. 

क्या है हश मनी केस?

आरोप है कि एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने 2006 में यौन संबंध बनाए थे. ये मामला 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में खूब चर्चा में रहा था. स्टॉर्मी इस वाकये को सार्वजनिक करने की धमकी दे रही थीं, जिसके बाद ट्रंप ने उन्हें गुपचुप तरीके से पेमेंट की. ट्रंप को डेनियल्स को 1 लाख 30 हजार डॉलर के ट्रांजैक्शन को छिपाने के लिए रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के आरोप में दोषी ठहराया गया है.

इससे पहले स्टॉर्मी डेनियल्स ने कोर्ट को बताया था कि जब उन्होंने ट्रंप को पहली बार देखा था, तो उन्होंने रेशम का पायजामा पहना हुआ था. उस वाकये को बताते हुए स्टॉर्मी डेनियल्स ने कहा था कि ट्रंप ने मुझसे एडल्ट इंडस्ट्री में मेरे करियर के बारे में पूछा था. उन्होंने पूछा था कि क्या मैंने सैक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी (STD) को लेकर टेस्ट कराया है. 

ट्रंप के वकीलों ने क्या तर्क दिया था

इस केस में ट्रंप के वकीलों ने 8 जनवरी को आपातकालीन प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें उनके वकीलों ने कहा था कि पद संभालने से पहले निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप पर अपराध की सजा थोपना गंभीर अन्याय होगा और सरकार के संचालन में हस्तक्षेप करना होगा. इसी के साथ यह भी कहा गया था कि अपराध की सजा का ऐलान करने में देरी करनी चाहिए.

हालांकि, न्यूयॉर्क कोर्ट के जज ने शुक्रवार यानी 10 जनवरी को ट्रंप को सजा सुनाने का ऐलान किया है, इस बीच सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या कदम उठाएगी, क्या ट्रंप की सजा के ऐलान में देरी की जाएगी या फिर 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले उनकी सजा का ऐलान किया जाएगा.

20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ 

डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे. रिपब्लिकन पार्टी ने सीनेट में नियंत्रण वापस हासिल कर लिया है, जहां उनके पास 52 सीटें हैं जबकि डेमोक्रेट्स के पास 47 हैं. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी रिपब्लिकन ने बढ़त बना रखी है, जहां उनके पास 216 सीटें हैं, जबकि डेमोक्रेट्स के पास 209 सीटें हैं.  First Updated : Friday, 10 January 2025