Pakistan: तोशाखाना मामले में इमरान खान की सजा निलंबित, कोर्ट ने दिया रिहाई का आदेश

इमरान खान को तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद हाइकोर्ट से बेल मिल गई है. इसी के साथ उनकी तीन साल की सजा को भी माफ कर दिया गया है.

calender

Pakistan: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने तोशाखाना मामले में पीटीआई के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सजा को निलंबित कर दिया. कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की सजा निलंबित करने की याचिका पर पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से एक संक्षिप्त निर्णय दिया और तोशा खाना मामले में सजा को निलंबित करने के पीटीआई अध्यक्ष के अनुरोध को स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. अदालत ने पीटीआई के वकीलों से कहा कि सजा निलंबित करने का कारण लिखित फैसले में दिया जाएगा.

इमरान खान को कितनी सजा हुई?
इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने 5 अगस्त को तोशा खाना मामले में इमरान खान को तीन साल की जेल और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें लाहौर से गिरफ्तार कर अटक जेल में डाल दिया गया था. ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के परिणामस्वरूप, चुनाव आयोग ने तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान को पांच साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया.

तोशा खाना केस कब हुआ था?
इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने 2018 से 2022 तक अपने कार्यकाल के दौरान विदेशों से कम कीमत पर बहुमूल्य उपहार प्राप्त किए और फिर इन उपहारों को 635,000 डॉलर में बेच दिया. इमरान खान के तोहफों में सऊदी अरब की एक बेशकीमती घड़ी शामिल है, जिस पर पवित्र काबा का मॉडल है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 60-65 करोड़ रुपये आंकी गई है. पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने 21 अक्टूबर, 2022 को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने संविधान के अनुच्छेद 63 (1) के तहत तोशा खाना के उपहारों और संपत्तियों के बारे में गलत बयान दिए. First Updated : Tuesday, 29 August 2023