कराची के कोर्ट में आया अजब-गजब मामला, भिखारियों पर हुई सुनवाई, पढ़िए पूरी ख़बर

Pakistan News: एक महिला भिखारी ने तीनों भिखारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की गुहार लगाई, जिस पर अदालत ने फैसला सुनाया.

JBT Desk
Edited By: JBT Desk

Pakistan News: पाकिस्तान में आटा चावल किस भाव में मिल रहा है, वो किसपर हमला करने की सोच रहा है, उनके देश में क्या चल रहा है, इन सारे मामलों की जानकारी अक्सर मीडिया में आती रहती है. लेकिन इस बार पाकिस्तान से एक अजब गजब मामला सामने आया है. दरअसल, पाकिस्तान की एक महिला भिखारी अपने भीख मांगने के हक को लेकर कोर्ट पहुंच गई है. जिसपर कोर्ट में सुनवाई की गई. 

भिखारी का मामला बेहद दुखद- कोर्ट

महिला भिखारी की शिकायत पर कोर्ट ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ''भिखारी का मामला बेहद दुखद है, पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी है जो दोनों पक्षों को भीख मांगने पर मजबूर करती है.'' कोर्ट ने आगे कहा कि ''कोर्ट पीड़ित पक्ष की भावनाओं का सम्मान करता है लेकिन कोर्ट ऐसा कोई फैसला नहीं दे सकता जो मांग गैरकानूनी हो.''

''भीख मांगने के लिए जगह आरक्षित नहीं की जा सकती''

कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा कि मजबूरी अपनी जगह है लेकिन भीख मांगने के लिए कोई जगह आरक्षित नहीं की जा सकती, कोर्ट को उम्मीद है कि लोगों की मुश्किलें कम होंगी, दोनों पक्षों से प्रार्थना है कि उनकी मुश्किलें कम होंगी.

क्या था मामला?

पुलिस के मुताबिक, याचिकाकर्ता महिला सउदाबाद में फुटपाथ पर भीख मांग रही थी, तीन अन्य भिखारियों ने महिला को वहां से जाने के लिए कहा और महिला भिखारी ने पुलिस में उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया. पुलिस के इनकार के बाद याचिकाकर्ता अमीर खातून ने तीन भिखारियों शफी, नजीर और मीर गुल के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी. 

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20 April 2024, 10:36 AM IST

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