Pakistan: पाकिस्तान ने बदले सेना के नियम, क्या भारतीय सेना का सता रहा है डर या आतंकवाद के खिलाफ कोई एक्शन
पाकिस्तान ने अपनी सेना से जुड़े एक कानून में अहम बदलाव किया है. सेना से जुड़ी जानकारी लीक करने पर अब पांच साल की कैद हो सकती है.
आर्थिक रूप से कंगाल पाकिस्तान को अब भारतीय सेना का डर सता रहा है. पाकिस्तान को भय है कि कहीं भारत उसकी सेना को भारी नुकसान न पहुंचा दे. पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की है उससे पाकिस्तान का खौफ अभी तक कम नहीं हुआ है.
पाकिस्तान ने अपनी सेना से जुड़ा हुआ एक अहम फैसला लिया है. पाकिस्तान ने अपनी सेना से जुड़े कानून में अहम बदलाव किया है. पाकिस्तान की संसद द्वारा सैन्य कानूनों में संशोधन करते हुए सेना और देश की सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने पर पांच साल की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है.
बता दें कि पिछले सप्ताह सीनेट ने इस विधेयक को पारित किया था जिसके बाद नेशनल असेंबली ने सोमवार को कठोर पाकिस्तान सेना अधिनियम, 1952 में प्रस्तावित संशोधनों का समर्थन किया. दोनों सदनों के समर्थन के बाद पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के हस्ताक्षर से यह विधेयक कानून के शक्ल में सेना पर लागू कर दिया गया.
पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक यह नया कानून पाकिस्तान सेना (संशोधन) अधिनियम, 2023 में धारा 26-ए के तहत तजोड़ा गया है. इस नए कानून के मुताबिक जो व्यक्ति पाकिस्तान सेना से जुड़ी किसी भी जानकारी का खुलासा करता है या खुलासा करने का कारण बनता है. उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है.